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हिमाचल में 'कोरोना कर्फ्यू' को लेकर दिशा-निर्देश जारी, ये काम नहीं होंगे बाधित, 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी बसें

Thu, 06 May 2021 01:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 06 May 2021 01:01 PM IST
सार

सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य  संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे। 

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corona curfew guidelines himachal: govt issued order regarding new corona restrictions himachal
हिमाचल सरकार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जयराम मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद देर रात आपदा प्रबंधन सेल ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत पूरे प्रदेश में 7 मई को सुबह छह बजे से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। कर्फ्यू अवधि के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जाएगा। हालांकि शादी व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकेंगे। इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घरों से काम करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि, एमबीबीएस चतुर्थ व पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रहेंगी। 

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ये गतिविधियां नहीं होंगी।
सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य  संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे।  निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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ये गतिविधियां होंगी
कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा दवाइयां बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी। वहीं, बैंक, एटीएम, आईटी वैंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी।
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खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, फिश, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी। लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाम छह बजे तक ये दुकानें बंद करनी होंगी। ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे। सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी। इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी। 

तेल व गैस सेवाएं जारी रहेंगी
तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी। पैट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा। बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी।

परिवहन सेवाएं
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी। हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा। माल का परिवहन  प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहेगा। आपाताकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी।  निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे।


कृषि-बागवानी

कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी। जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे। 

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