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कोरोना कर्फ्यू : हिमाचल में नई बंदिशें आज से, तय वक्त पर केवल तीन घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें

Mon, 10 May 2021 10:07 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 10 May 2021 10:07 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें सोमवार सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। नए आदेश के तहत पूरे प्रदेश में अब सिर्फ तीन घंटे के लिए जरूरी, रोजमर्रा के सामान और उचित मूल्य की दुकानें ही खुल सकेंगी। सभी जिलों में दुकानें खोलने का समय जिला उपायुक्तों ने निर्धारित कर दिया है। हालांकि, पूरे प्रदेश में रेस्तरां और ढाबे पर्यटन विभाग की एसओपी के तहत शाम छह बजे तक खुले रहेंगे और उचित दूरी के साथ खाना भी परोस सकेंगे।

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corona curfew in himachal pradesh: restrictions on plying public and private transport  three hours relaxation for opening of shops
कर्फ्यू के दौरान पुलिस टीम निरीक्षण करते हुए। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें सोमवार सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। नए आदेश के तहत पूरे प्रदेश में अब सिर्फ तीन घंटे के लिए जरूरी, रोजमर्रा के सामान और उचित मूल्य की दुकानें ही खुल सकेंगी। सभी जिलों में दुकानें खोलने का समय जिला उपायुक्तों ने निर्धारित कर दिया है। हालांकि, पूरे प्रदेश में रेस्तरां और ढाबे पर्यटन विभाग की एसओपी के तहत शाम छह बजे तक खुले रहेंगे और उचित दूरी के साथ खाना भी परोस सकेंगे। जिन जिलों में उपायुक्तों ने इनके खुलने पर पाबंदी लगाई है, वे होम डिलीवरी कर सकेंगे। प्रदेश के प्रवेश द्वारों और जिलों के नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लग गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके।

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आदेश में यह स्पष्ट किया है कि नई बंदिशों में प्रदेश भर में निजी और सरकारी बसें, टैक्सियां बंद रहेंगी। कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग और अन्य इमरजेंसी में ही लोग निजी वाहनों का निर्धारित 50 फीसदी क्षमता के तहत इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रहेंगे, जबकि भवन निर्माण से जुड़ी और हार्डवेयर की दुकानें बंद रहेंगी। राशन डिपुओं में तीन घंटों में करीब 50 लोगों को ही राशन देने की व्यवस्था हो सकती है। दवाओं और पब्लिक सर्विस की डिलीवरी के लिए भी निजी वाहनों के इस्तेमाल को अनुमति होगी। 
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क्या खुलेगा 
राशन डिपो, फल, सब्जी, दुग्ध उत्पाद, मीट, मछली, पशु आहार, चारा और कृषि उत्पादों की दुकानें तीन घंटें खुलेंगी। शहर में होटल, ढाबा और रेस्तरां संचालक कर सकेंगे सिर्फ होम डिलीवरी
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क्या रहेगा बंद
हार्डवेयर की दुकानें, सरकारी व निजी कार्यालय, शराब की दुकानें, सैलून, शोरूम, मॉल मार्केट, सिनेमाहाल, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे 


इन पर बंदिशें नहीं
 मेडिकल लैब, फार्मेसी, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस एंबुलेंस संचालन पर बंदिशें लागू नहीं होंगी। हालांकि बैंक पूर्व निर्धारित समय पर खुलेंगे।

जिलों में तीन घंटे दुकानें खुलने का समय 
कांगड़ा    सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
हमीरपुर    सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
सिरमौर    सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
सोलन    सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
बिलासपुर    सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
ऊना    सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
शिमला    सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
कुल्लू    सुबह 10 बजे से दोपहर 1बजे तक
मंडी    सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
चंबा    सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक
लाहौल-स्पीति    सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक
किन्नौर    सुबह 9 से 12 बजे तक तक

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