फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Chitta smuggler's bail rejected by district court

Shimla Court: चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Wed, 02 Nov 2022 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: शिमला ब्यूरो Updated Wed, 02 Nov 2022 11:06 PM IST
सार

संजौली निवासी साहिब सिंह पर पुलिस ने चिट्टे की तस्करी का आरोप लगाया है। 16 अक्तूबर को शोघी के पास पुलिस ने यमुनानगर-शिमला बस से मुख्य आरोपी रोशन कुमार झा को 324 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
Chitta smuggler's bail rejected by district court
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिमला जिला अदालत चक्कर में विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संजौली निवासी साहिब सिंह पर पुलिस ने चिट्टे की तस्करी का आरोप लगाया है। 16 अक्तूबर को शोघी के पास पुलिस ने यमुनानगर-शिमला बस से मुख्य आरोपी रोशन कुमार झा को 324 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन


आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह चिट्टा साहिब सिंह को नए बस स्टैंड में देने वाला था। पुलिस आरोपी रोशन कुमार झा से पूछताछ कर रही थी उसी समय आरोपी साहिब सिंह ने उसे फोन किया और चिट्टा खरीदने की बात कही। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed