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Shimla Court: चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Wed, 02 Nov 2022 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Nov 2022 11:06 PM IST
सार
संजौली निवासी साहिब सिंह पर पुलिस ने चिट्टे की तस्करी का आरोप लगाया है। 16 अक्तूबर को शोघी के पास पुलिस ने यमुनानगर-शिमला बस से मुख्य आरोपी रोशन कुमार झा को 324 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शिमला जिला अदालत चक्कर में विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संजौली निवासी साहिब सिंह पर पुलिस ने चिट्टे की तस्करी का आरोप लगाया है। 16 अक्तूबर को शोघी के पास पुलिस ने यमुनानगर-शिमला बस से मुख्य आरोपी रोशन कुमार झा को 324 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।
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आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह चिट्टा साहिब सिंह को नए बस स्टैंड में देने वाला था। पुलिस आरोपी रोशन कुमार झा से पूछताछ कर रही थी उसी समय आरोपी साहिब सिंह ने उसे फोन किया और चिट्टा खरीदने की बात कही। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।
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