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PMGSY: हिमाचल में पीएमजीएसवाई में बन रही सड़कों पर केंद्र की सख्ती, दिए ये निर्देश
Fri, 30 Jun 2023 09:52 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 30 Jun 2023 09:52 AM IST
सार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण तीन में बनने जा रही सड़कों पर केंद्र ने सख्ती की है। इन ग्रामीण सड़कों में सांसदों के प्रस्तावों को अधिमान देने के निर्देश दिए गए हैं।
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सड़क (सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण तीन में बनने जा रही सड़कों पर केंद्र ने सख्ती की है। इन ग्रामीण सड़कों में सांसदों के प्रस्तावों को अधिमान देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए इन सड़कों की योजना बनाते वक्त और इन पर क्रियान्वयन करते हुए सांसदों की राय लेने के लिए कहा गया है। किन्हीं कारणों से अगर सांसदाें की सुझाई सड़कें योजना में शामिल नहीं होती हैं तो इस बारे में भी लिखकर देने को कहा गया है।
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केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के लिए सड़क कार्यों की योजना बनाने और इनके चयन पर सांसदों से परामर्श करना अनिवार्य किया गया है।
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं से जुड़े तमाम मसलों में सांसदों की राय और सुझाव लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। सांसदों के सुझावों को जिला ग्रामीण सड़क योजना यानी डीआरआरपी बनाते समय पूरा ध्यान देने को कहा गया है। इसे संबंधित सांसद को भेजा जाना अनिवार्य किया गया है। इसे जिला पंचायत को भी भेजा जाएगा। इस कार्य के लिए 15 दिन का वक्त देना होगा। जिला पंचायत की ओर से सांसदों से भेजे गए प्रस्तावों को पूरा अधिमान दिया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव जो शामिल नहीं किए जा सकेंगे, उनके बारे में सांसदों को लिखित मेें बताना होगा कि इन्हें क्यों शामिल नहीं किया जा सका है। राज्यस्तरीय स्टैंडिंग कमेटी भी इसे देखेगी कि सांसदों के प्रस्तावों को ठीक से अधिमान दिया गया है।
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