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सीबीआई केस में सीएम वीरभद्र सिंह को मिली राहत

Wed, 13 Jan 2016 01:55 PM IST
Updated Wed, 13 Jan 2016 01:55 PM IST
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Big relief to cm virbhadra singh in cbi income case.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राहत प्रदान दी है। अदालत ने सीबीआई के उस तर्क को फिलहाल खारिज कर दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से उनकी गिरफ्तारी और बिना कोर्ट की परमिशन पूछताछ पर लगाई रोक हटाने का आग्रह किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष पेश सीबीआई के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि वीरभद्र व उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ करने का उन्हें पूरा अधिकार है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से एक अक्तूबर 2015 को मुख्यमंत्री वीरभद्र की गिरफ्तारी और पूछताछ पर रोक लगाने संबंधी बंदिशों के आदेश में कुछ फेरबदल कर दें।

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अब 25 फरवरी को होगी सुनवाई

Big relief to cm virbhadra singh in cbi income case.

इस आदेश से वह मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर पा रहे हैं। आदेश के चलते उनके हाथ बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं वीरभद्र की दायर प्राथमिकी को भी खारिज करने के संबंध में दायर आवेदन को रद्द किया जाए क्योंकि यह विचार योग्य नहीं है।

अदालत ने फिलहाल जांच पर लगाई रोक को हटाने से इंकार करते हुए मामले में वीरभद्र व सीबीआई को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 फरवरी तय की है। इससे पूर्व सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा की एजेंसी ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया था।

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