फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Ban on commercialization of police administration properties

HP High Court: पुलिस प्रशासन की संपत्तियों का व्यावसायिकरण करने पर रोक

Wed, 18 Oct 2023 07:50 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 18 Oct 2023 07:50 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन की संपत्तियों का व्यावसायिकरण करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।

विज्ञापन
Ban on commercialization of police administration properties
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन की संपत्तियों का व्यावसायिकरण करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुलिस अपने खेल मैदानों सहित अन्य संपत्तियों का व्यावसायिकरण कर दुरुपयोग न करे। मामले के अनुसार प्रार्थी मैसर्ज मान्या गारमेंट्स ने याचिका दायर कर पुलिस ग्राउंड चंबा का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। प्रार्थी को 3 अक्तूबर 2023 को एसपी चंबा ने पुलिस ग्राउंड का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके लिए 20,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 3 लाख रुपये किराया देने का करार हुआ था। अनुमति मिलने के 9 दिन बाद पुलिस प्रशासन ने अनुमति वापस ले ली।

विज्ञापन


इसका कारण प्रशासनिक बताया गया। प्रार्थी का कहना था कि उसने अनुमति मिलने के बाद ग्राउंड में दुकानें लगाने के लिए भारी राशि खर्च की है और उसे मिली अनुमति को वापस लेने का निर्णय एकतरफा लिया गया। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि पुलिस ग्राउंड का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थी को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस ग्राउंड कैसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया गया जबकि इसका इस्तेमाल केवल पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा ही किया जा सकता है। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह जांच कर पता करें कि किन परिस्थितियों में पुलिस ग्राउंड चंबा को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed