{"_id":"5ac63a284f1c1bbe618b5aef","slug":"bail-of-bakamulla-challenged-in-high-court-in-virbhadra-singh-money-laundering-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"वीरभद्र सिंह मनी लांड्रिंग केस में इनकी जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीरभद्र सिंह मनी लांड्रिंग केस में इनकी जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Fri, 06 Apr 2018 11:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी व्यवसायी वकामुल्ला चंद्रशेखर की जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनौती दी है।
विज्ञापन
चंद्रशेखर पर वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों को 5.9 करोड़ रुपये देने का आरोप है। निचली अदालत ने उसे नौ मार्च को जमानत प्रदान कर दी थी। ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चंद्रशेखर को जमानत प्रदान करने वाला अदालती आदेश गलत है और उसमें कई खामियां हैं।
विज्ञापन
इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। ईडी ने वकामुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 16 फरवरी को गिरफ्तार किया था। याचिका में कहा गया है कि तारिणी समूह के मालिक वकामुल्ला ने अपने तीन बैंक खातों से वीरभद्र सिंह व उनके परिजनों को 5.9 करोड़
विज्ञापन
की धनराशि दी थी। इस मामले में वह अहम आरोपी है, जो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ईडी का आरोप था कि वीरभद्र सिंह ने 28 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 और 19 जनवरी 2011 से 26 जून 2012 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहते हुए आय से अधिक धन अर्जित किया था।