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Shimla News: चरस मामले में दो आरोपियों को जमानत

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
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Bail granted to two accused in hashish case
शिमला। एनडीपीएस एक्ट के तहत 480 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने सुन्नी निवासी आरोपी जितेंद्र ठाकुर और मेहर चंद को जमानत दे दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 सितंबर 2026 को पुलिस ने कनलोग के पास एनएच-5 पर खड़ी एक गाड़ी में तलाशी ली थी। इस दौरान गाड़ी से 480 ग्राम चरस बरामद हुई थी। गाड़ी में आरोपी जितेंद्र ठाकुर और मेहर चंद सवार थे। अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों आरोपी 23 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं और जांच के लिए अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। संवाद
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