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Shimla: सरकारी स्कूल की जमीन हड़पने के मामले में प्रधान सचिव राजस्व से जवाब तलब
Tue, 06 Dec 2022 05:00 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 06 Dec 2022 05:00 AM IST
सार
अदालत ने प्रधान सचिव राजस्व सहित प्रधान सचिव शिक्षा, उपायुक्त हमीरपुर, निदेशक उच्च शिक्षा और कब्जा करने वाले चार लोगों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल की जमीन हड़पने के मामले में दायर जनहित याचिका में संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रधान सचिव राजस्व सहित प्रधान सचिव शिक्षा, उपायुक्त हमीरपुर, निदेशक उच्च शिक्षा और कब्जा करने वाले चार लोगों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। बलबीर सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चार लोगों ने सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। अदालत को बताया गया कि हमीरपुर जिले की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झगरैणी वर्ष 1926 से चल रही है। साठ के दशक में इसे माध्यमिक स्तर का दर्जा दिया गया और 1996 में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाया गया।
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आरोप लगाया गया है कि स्थानीय निवासियों ने स्कूल की आधी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। स्कूल के चारों ओर सिर्फ 60 फीसदी दीवार लगाई गई है, बाकी जगहों से इसे खुला रखा गया है। इससे स्कूल की जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए आसान हो गया है। अदालत को बताया गया कि इस बारे स्थानीय प्रशासन को इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न ही इसकी निशानदेही करवाई गई है और न ही स्कूल की दीवारें पूरी की गई हैं। याचिका के माध्यम से गुहार लगाई गई है कि स्कूल की जमीन से तुरंत प्रभाव से अवैध कब्जे हटाए जाने के आदेश दिए जाएं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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