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Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी की याचिका खारिज

Thu, 07 Nov 2024 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 11:59 PM IST
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Accused's plea rejected in Chitta case
शिमला। जिला अदालत ने एनडीपीएस के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता शिवा को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया है। आरोपी शिवा वीपीओ एवं तहसील पट्टी जिला तरनतारन पंजाब निवासी पिछले सात महीने से कैथू जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल 2024 को स्पेशल सेल की टीम ने संजौली की ओर से आ रही दिल्ली नंबर की कार को रोका गया। इसमें तीन युवक सवार थे। आरोपी शिवा कार की चालक के बगल में बैठा था जबकि सह-आरोपी बलबीर पिछली सीट और गौरव दीप कार चला रहा था। तलाशी के दौरान वाहन के पीछे के शीशे के अंदर छिपाए प्लास्टिक के पाउच से 20.64 ग्राम चिट्टा और 18,000 के नोट बरामद किए गए। इसके अलावा एक वजन तोलने वाली मशीन भी बरामद की थी। आरोपी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज की गई है। संवाद
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