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Himachal: कानूनगो के निरीक्षण के बाद मिलेगी आपदा राहत राशि, अधिसूचना जारी
Sat, 14 Oct 2023 06:22 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 14 Oct 2023 06:22 PM IST
सार
राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत उपमंडलाधिकारियों को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : संवाद
विस्तार
मानसून के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि जारी करने से पहले कानूनगो मौके का निरीक्षण करेंगे और तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपेंगे। पटवारी नुकसान का नक्शा बनाएंगे। संबंधित उपमंडलाधिकारी की अनुशंसा पर प्रभावितों को राहत राशि जारी की जाएगी। प्रधान सचिव राजस्व ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पटवारियों को हिमाचल प्रदेश भूमि रिकार्ड मैनुअल 1993 के प्रारूप के अनुसार नक्शा तैयार करना होगा।
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इसके बाद फील्ड कानूनगो मौके पर जाकर नुकसान का सत्यापन करेंगे और रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार को सौंपेंगे। प्रभावितों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचित सहायता मापदंडों के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत उपमंडलाधिकारियों को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।
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विशेष राहत पैकेज के तहत घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर सात लाख, कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख, पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख, दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख, गोशाला को हुए नुकसान पर 50 हजार, किरायेदारों के सामान के नुकसान पर 50 हजार, दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 6000 रुपये प्रति पशु, कृषि बागवानी भूमि के नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति बीघा, फसलों कोे नुकसान की भरपाई के लिए 4000 रुपये प्रति बीघा, कृषि-बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए आर्थिक सहायता प्रति बीघा 5000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैकेज 24 जून 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रदान किया जाएगा।
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