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कोर्ट ने डबल की फीस, एमसी ने कई गुणा बढ़ा दिया शुल्क

Wed, 07 Feb 2018 10:28 PM IST
Updated Wed, 07 Feb 2018 10:28 PM IST
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कोर्ट ने डबल की फीस, एमसी ने कई गुणा बढ़ा दिया शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। शहर के हजारों व्यावसायिक संस्थानों को अब दोगुना नहीं, बल्कि पांच गुणा ज्यादा गारबेज कलेक्शन शुल्क चुकाना पड़ेगा। जनवरी में इनसे दोगुना तो फरवरी से चार से पांच गुणा ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन शुल्क 75 से 70 रुपये तय कर नगर निगम ने घरेलू उपभोक्ताओं को तो राहत दे दी, लेकिन बैंक, प्राइवेट स्कूल, कैंटीन, रिपेयर शॉप, मीट शॉप और सराय समेत व्यावसायिक संस्थानों का शुल्क कई गुणा तक बढ़ा दिया है।
नगर निगम हाउस में मंजूरी मिलने के बाद अब नए शुल्क के मिनट्स की फाइल नगर निगम महापौर की अनुमति के लिए भेजी गई है। महापौर के हस्ताक्षर होते ही शहर में ये नए रेट लागू हो जाएंगे। प्रदेश हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार नगर निगम व्यावसायिक संस्थानों से जनवरी माह का शुल्क दोगुना ही वसूलेगा। नया शुल्क फरवरी माह से वसूला जाएगा। यह शुल्क मार्च में लिया जाना है। निगम का कहना है कि इनके रेट पहले कम थे जबकि कूड़ा ज्यादा निकलता है। ऐसे में अब इनके रेट भी ज्यादा तय किए गए हैं।
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कमेटी ने तय किए हैं नए रेट
निगम प्रशासन के अनुसार कोर्ट ने घरेलू उपभोक्ताओं के रेट 50 से 75 जबकि व्यावसायिक के दोगुना करने के निर्देश दिए थे, लेकिन साथ ही एक कमेटी भी बनाने को कहा था जो नए रेट तय करे। जब तक कमेटी के रेट तय नहीं होते, तब तक कोर्ट के निर्देशानुसार दिए रेट ही लागू होने थे। वहीं, कमेटी ने घरेलू उपभोक्ताओं के रेट कम कर दिए तो कई व्यावसायिक संस्थानों के रेट कई गुणा बढ़ा दिए। साथ ही कई नई श्रेणियां बनाकर रेट तय कर दिए। हालांकि इसमें ढाबे, टी शॉप, वाइन शॉप, सरकारी स्कूल, दफ्तर, पीजी समेत कई व्यावसायिक संस्थानों के रेट अभी डबल या इससे कम ही तय किए हैं।
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30 हजार से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं से 70 रुपये
शहर में 30 हजार से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं से अब 70 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। कोर्ट ने यह शुल्क 75 रुपये निर्धारित किया था। लेकिन कमेटी ने इसे 70 रुपये तय किया है। इन दिनों जनवरी माह का शुल्क शहरवासियों से वसूला जा रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एचआर ठाकुर ने बताया कि जिन लोगों से जनवरी के 75 रुपये लिए गए हैं, उनसे फरवरी महीने का शुल्क 65 रुपये लिया जाएगा। कहा कि अब घरेलू उपभोक्ताओं से 70 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
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इन संस्थानों को चुकाना होगा कई गुणा ज्यादा शुल्क
श्रेणी वर्तमान शुल्क नया शुल्क
धर्मशाला 550 3000
बैंक 500 2000
कैंटीन 350 900
फ्रूट शॉप 250 750
रिपेयर शॉप 100 400
निजी स्कूल 500 1500
क्लीनिक 150 500
मीट शॉप 100 500
बैकरी 500 2000
केमिस्ट शॉप 200 600
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