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आजम खान के खिलाफ जारी वारंट निरस्त
Updated Fri, 09 Jun 2017 12:20 AM IST
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आजम खां के खिलाफ जारी वारंट निरस्त
रामपुर। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के मामले में दायर परिवाद में पूर्व मंत्री आजम खां को जारी किया जमानतीय वारंट सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने निरस्त कर दिया है।
बता दें कि 29 नवंबर 2015 को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में दायर परिवाद में गुरुवार को सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री आजम खां द्वारा दायर हलफनामे में काटपीट और खान द्वारा बिना कोर्ट में उपस्थित हुए उसे प्रस्तुत करने के संबंध में कोर्ट के अहलमद से स्पष्टीकरण माँगा है। साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा खान के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने पर लगाई गई रोक के मद्देनजर उनके खिलाफ जारी जमानतीय वारंट निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जुलाई 2017 तय किया है। अमिताभ द्वारा दायर परिवाद के अनुसार खान ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उनके लिए अत्यंत अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था, साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर सीजेएम लखनऊ ने 13 दिसंबर 2016 को खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन तथा 05 अप्रैल 2017 को 10,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी किया था।
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रामपुर। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के मामले में दायर परिवाद में पूर्व मंत्री आजम खां को जारी किया जमानतीय वारंट सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने निरस्त कर दिया है।
बता दें कि 29 नवंबर 2015 को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में दायर परिवाद में गुरुवार को सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री आजम खां द्वारा दायर हलफनामे में काटपीट और खान द्वारा बिना कोर्ट में उपस्थित हुए उसे प्रस्तुत करने के संबंध में कोर्ट के अहलमद से स्पष्टीकरण माँगा है। साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा खान के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने पर लगाई गई रोक के मद्देनजर उनके खिलाफ जारी जमानतीय वारंट निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जुलाई 2017 तय किया है। अमिताभ द्वारा दायर परिवाद के अनुसार खान ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उनके लिए अत्यंत अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था, साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर सीजेएम लखनऊ ने 13 दिसंबर 2016 को खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन तथा 05 अप्रैल 2017 को 10,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी किया था।
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