फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   15 bags of tobacco products recovered from vehicle in Sanjauli, case against two

Shimla News: संजौली में वाहन से 15 बोरे तंबाकू उत्पाद बरामद, दो के खिलाफ केस

Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
15 bags of tobacco products recovered from vehicle in Sanjauli, case against two
पुलिस ने सूचना के आधार पर की कार्रवाई
विज्ञापन

तंबाकू उत्पाद और गाड़ी कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद जिला शिमला में बड़े पैमाने पर तंबाकू उत्पादों की तस्करी की जा रही है। इसी तरह के एक मामले में जिला पुलिस ने एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 15 बोरे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने संजौली क्षेत्र में गाड़ी की तलाशी ली। बरामद तंबाकू उत्पादों में जर्दा, खैनी समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं। पुलिस ने तंबाकू उत्पादों को कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह संजौली पुलिस चौकी को सूचना मिली कि एक गाड़ी में बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद रखे गए हैं और इन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संजौली चौक पर गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद हुए। पुलिस ने तंबाकू उत्पादों को कब्जे में लेने के साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार वाहन में विकास गुप्ता (31), निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी टुटू चौक, शिमला और गया प्रसाद (63) निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी कसुम्पटी सवार थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री निषेध एवं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 की धारा 6 और 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन


पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तंबाकू उत्पाद कहां से लाए थे और इन्हें कहां बेचा जाना था। नियमों के तहत प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता है। नियमों के उल्लंघन पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि संजौली में पुलिस ने 15 बोरे तंबाकू उत्पाद पकड़े हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों से पूछताछ कर मामले के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article