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राजधानी शिमला में आज से बिना मीटर टैक्सियों के कटेंगे चालान

Mon, 19 Nov 2018 10:22 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 19 Nov 2018 10:22 AM IST
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आज से बिना मीटर टैक्सियों के चालान

न्यायालय के आदेशों के बावजूद 02 सीरीज की टैक्सियों में मीटर न लगाने वाले टैक्सी ऑपरेटरों के आज से चालान किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण दस्ता शहर में जगह-जगह नाके लगा कर टैक्सियों की जांच करेगा। बिना फेयर मीटर पकड़ी जाने वाली टैक्सियों के चालान किए जाएंगे।

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राजधानी में चलने वाली 02 सीरीज की करीब 130 में से 54 टैक्सियों में मीटर लग चुके हैं, लेकिन कुछ टैक्सी ऑपरेटर अभी भी मीटर लगाने से बच रहे हैं। टैक्सियों में मीटर न लगाने वाले ऑपरेटरों को परिवहन विभाग फाइनल नोटिस जारी कर चुका है और अब सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है।
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शहर में 40 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली 02 सीरीज टैक्सियों में फेयर मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटर शहर के लोगों और सैलानियों से मनमानी वसूली न कर सकें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भूपेंद्र कुमार अत्री का कहना है कि सोमवार से निरीक्षण के लिए टीमें भेजी जाएंगी और बिना मीटर मिलने वाली टैक्सियों के चालान काटे जाएंगे।
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टैक्सी यूनियन का दावा, न्यायालय से मिली राहत
परिवहन विभाग जहां बिना फेयर मीटर चल रही टैक्सियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है वहीं टैक्सी ऑपरेटर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का दावा है कि न्यायालय से उन्हें इस मामले में राहत मिल चुकी है। यूनियन के अध्यक्ष अजय सिंह सलवानी का कहना है कि टैक्सी ऑपरेटरों का पक्ष सुने बिना ही परिवहन विभाग ने टैक्सियों में मीटर लगाने के फरमान जारी कर दिए थे।

2006 में न्यायालय ने 40 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली टैक्सियों में मीटर लगाने के आदेश दिए थे लेकिन विभाग न्यायालय के आदेश लागू नहीं कर पाया था। मामले में दोबारा जनहित याचिका दायर होने के बाद न्यायालय ने फिर से विभाग को टैक्सियों में फेयर मीटर लगाने के आदेश जारी किए। परिवहन विभाग ने टैक्सी ऑपरेटरों को न सिर्फ नोटिस जारी किए बल्कि टैक्सियों की पासिंग और परमिट रिन्यू करने पर भी रोक लगा दी।


इसके बाद अपना पक्ष रखने के लिए टैक्सी यूनियन न्यायालय में गई। अजय सिंह सलवानी ने दावा किया है कि न्यायालय ने टैक्सियों की पासिंग और परमिट रिन्यू करने पर लगाई रोक को बहाल करने के आदेश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

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