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हाईकोर्ट के आदेश, आज से काम पर लौटो वरना होंगे बर्खास्त

Sun, 06 May 2018 12:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Sun, 06 May 2018 12:51 PM IST
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हाईकोर्ट के आदेश, आज से काम पर लौटो वरना होंगे बर्खास्त

शहर में पांच दिन से जारी सैहब कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को सख्त आदेश जारी किए। कोर्ट ने सभी हड़ताली कर्मचारियों को रविवार सुबह काम पर लौटने के आदेश जारी किए हैं।

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यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो इसे कोर्ट के आदेशों की अवमानना माना जाएगा। निगम प्रशासन के अनुसार कोर्ट ने आदेशों के तहत जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इनकी जगह नए कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे।
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शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाया और निगम आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आदेश लागू करने के निर्देश दिए।
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निगम प्रशासन के अनुसार रविवार को यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो एस्मा लागू कर कार्रवाई की जाएगी। निगम ने कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों को इस बारे में नोटिस जारी कर तुरंत काम पर लौटने को कहा है।

कोर्ट ने सोसायटी यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह को भी आदेश दिए कि वे अपने कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए सूचित करें। कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि यदि कोई कर्मचारी नेता कर्मचारियों को काम पर जाने से रोकता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शहर में फैली गंदगी, आज से मिल सकती राहत- सैहब कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को पांचवें दिन भी जारी रही। घरों से कूड़ा नहीं उठा। लोग सुबह शाम खुद ही घरों का कूड़ा उठाकर गारबेज कलेक्शन सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। वहीं, कई वार्डों में बनाए कलेक्शन सेंटर पर भी निगम की गाड़ियां नहीं पहुंचीं।

उपनगरों में हालत बेहद खराब हो गई है। सड़कों और नालों में कचरा डंप किया जा रहा है। गंदगी फैलने से पेयजल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद आज से शहरवासियों को कचरे से राहत मिल सकती है।


कोर्ट के आदेशों के तहत कर्मचारियों को रविवार से काम पर लौटना होगा। शहर में जल्द ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को अब खुद कूड़ा नहीं उठाना पड़ेगा। - रोहित जमवाल, नगर निगम आयुक्त


कोर्ट के आदेशानुसार हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस दे दिया गया है। यदि आदेश नहीं मानें तो इसे अवमानना माना जाएगा। नगर निगम इस मामले में अब सोमवार को शपथपत्र पेश करेगा। - जोगेंद्र चौहान, अतिरिक्त आयुक्त विधि, नगर निगम

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