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एचपीटीडीसी होटल का कटेगा बिजली पानी
Updated Sun, 25 Feb 2018 01:57 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के नालदेहरा स्थित होटल गोल्फ ग्लेड का बिजली-पानी कटेगा। होटल के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायालय के आदेशों पर उपायुक्त शिमला की ओर से गठित संयुक्त निरीक्षण समिति ने बीते दिनों होटल का निरीक्षण किया था, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गईं थीं। इसके बाद शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की ओर से होटल का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए गए।
पर्यटन विकास निगम के नालदेहरा स्थित होटल गोल्फ ग्लेड के संचालन की कॉनसेंट का निर्धारित समय पर नवीनीकरण न करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा है कि सभी प्रतिष्ठित अखबारों में 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस के माध्यम से सभी होटल संचालकों को नियमों के पालन को लेकर चेताया गया था, लेकिन बावजूद इसके नालदेहरा स्थित होटल में नियमों की अनदेखी की गई। कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य बिजली बोर्ड को को संबंधित होटल का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये भी आदेश दिए गए हैं कि होटल का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। डीजी सेट के माध्यम से भी होटल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना पर दस हजार रुपये जुर्माना और सात साल की कैद का भी प्रावधान है।
पर्यटन विभाग ने दिए 7 होटलों का बिजली-पानी काटने के आदेश
पर्यटन विभाग ने शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे सात होटलों के बिजली-पानी कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेशों पर उपायुक्त शिमला की ओर से गठित कमेटी ने शहर के होटलों का निरीक्षण किया था, इस दौरान कई होटलों में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद एक्शन में आते हुए विभाग ने होटलों का बिजली-पानी काटने के लिए नगर निगम को आदेश जारी कर दिए हैं।
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पर्यटन विकास निगम के नालदेहरा स्थित होटल गोल्फ ग्लेड के संचालन की कॉनसेंट का निर्धारित समय पर नवीनीकरण न करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा है कि सभी प्रतिष्ठित अखबारों में 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस के माध्यम से सभी होटल संचालकों को नियमों के पालन को लेकर चेताया गया था, लेकिन बावजूद इसके नालदेहरा स्थित होटल में नियमों की अनदेखी की गई। कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य बिजली बोर्ड को को संबंधित होटल का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये भी आदेश दिए गए हैं कि होटल का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। डीजी सेट के माध्यम से भी होटल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना पर दस हजार रुपये जुर्माना और सात साल की कैद का भी प्रावधान है।
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पर्यटन विभाग ने दिए 7 होटलों का बिजली-पानी काटने के आदेश
पर्यटन विभाग ने शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे सात होटलों के बिजली-पानी कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेशों पर उपायुक्त शिमला की ओर से गठित कमेटी ने शहर के होटलों का निरीक्षण किया था, इस दौरान कई होटलों में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद एक्शन में आते हुए विभाग ने होटलों का बिजली-पानी काटने के लिए नगर निगम को आदेश जारी कर दिए हैं।
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