हड़ताल खत्म, काम पर लौटेंगे 108 और 102 एंबुलेंस कर्मी
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हिमाचल में 108 और 102 एंबुलेंस के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। शुक्रवार को एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट के फैसले से संतुष्ट होकर एसोसिएशन ने हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया।
उच्च न्यायालय ने संगठन के प्रतिनिधियों को आदेश दिए कि वे इस बाबत जिलाधीश शिमला को अपना वक्तव्य दें। मामले पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप
शर्मा की खंडपीठ ने ड्राइवरों तथा तकनीशियनों के प्रतिनिधियों को आदेश दिए कि सभी कर्मचारी 24 घंटे के भीतर अपने काम पर वापस लौटें। हालांकि, प्रतिनिधियों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कुछ लोग शुक्रवार शाम को ही काम पर लौट आएंगे।
कोर्ट ने आदेश दिए कि वे जिलाधीश शिमला को इस बाबत वक्तव्य देंगे कि वे हड़ताल समाप्त कर रहे हैं और आगे से इस तरह की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान इनके प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाते हुए शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश जारी कर दिए थे।
400 कर्मियों से काम पर लौटने को कहा
कोर्ट ने जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक शिमला को भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने को कहा था। सुबह हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधीश शिमला और पुलिस अधीक्षक शिमला के समक्ष कर्मियों के प्रतिनिधियों की ओर से एमओयू सौंपने के आदेश जारी किए थे।
प्रदेश 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी संगठन ने हड़ताल पर सभी 400 कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्ण चंद ने कहा कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट में पक्ष रखा कि हड़ताल के चलते चालक और टेक्नीशियन दूर-दूर से आए हैं। ऐसे में 24 घंटे के भीतर कर्मचारी काम पर लौट सकते हैं। कंपनी ने जिन चालकों और तकनीशियनों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे, उन्हें भी कोर्ट ने खारिज किया है।