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बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी को 10 साल कैद, 50 हजार जुर्माना

Mon, 30 Sep 2019 09:05 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 30 Sep 2019 09:05 PM IST
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10 years imprisoned to Convicted for doing Obscene acts with child, fined 50 thousand

सात साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 10 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने सुनाई है। 10 साल की कठोर कैद के साथ दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।

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 जिला उप न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि पीड़िता की दादी ने 25 जून, 2015 को कांगड़ा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह घर से बाहर गई थी। सुबह करीब 10:45 बजे उसकी बहू का फोन आया और घर आने को कहा। घर पहुंची तो बहू ने बताया कि सुबह उसने सात साल की बेटी को आवाज लगाई तो वह अस्वस्थ हालत में उसके पास पहुंची।
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जब बेटी से पूछा तो उसने बताया कि क्षेत्र का युवक अविनाश सुबह उसे अपने साथ ले गया था, जहां उसने बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। वहीं अदालत में पेश सबूत व गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष जज ने अविनाश को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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