बिना फिटनेस बसें चलाने पर निजी स्कूल को 1.8 लाख जुर्माना
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बिना फिटनेस और नंबर प्लेट बसें चलाने पर परिवहन विभाग ने ओच्छघाट के निजी स्कूल केटीएस को एक लाख आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आरटीओ सोलन ने हाल ही में स्कूल की चार बसों को निरीक्षण के बाद जब्त किया था।
जुर्माना अदा करने के बाद तीन बसों को छोड़ दिया है लेकिन एक बस के कागजात न दिखा पाने के बाद उसे रिलीज नहीं किया है। इन बसों का टैक्स भी नहीं भरा गया था।
विभाग ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि आगामी समय में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों की जान को जोखिम में डालकर बस चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे विवेक चौहान ने बताया कि केटीएस स्कूल की जब्त की चार बसों में से तीन को बहाल कर दिया गया है। एक अन्य बस के कोई दस्तावेज न होने के कारण उसे बहाल नहीं किया गया है। दस्तावेज विभाग के पास आएंगे, तभी बस को बहाल किया जाएगा।
यह था मामला
एक अगस्त को परिवहन विभाग सोलन की टीम ने केटीएस स्कूल परिसर के बाहर ही चार स्कूल बसों को जब्त किया था। सभी स्कूल बसें बिना पंजीकरण चल रही थीं।
आरटीओ ने बसों का रिकॉर्ड खंगाला जिसमें त्रुटियां पाए जाने पर चारों बसों को जब्त कर लिया।विभाग ने यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर की थी।इसके बाद विभाग की टीम ने बसों को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है।
जब्त की गईं बसों में दो बड़ी बसें, एक एप्लाइड फॉर नंबर की छोटी बस और एक निजी जीप है। सभी वाहन बिना पासिंग, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन व बिना टैक्स के कई सालों से चल रहे थे।