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90 साल की वृद्धा की आबरू लूटने वाले को मिली ये सजा
अमर उजाला. होशियारपुर
Updated Sun, 15 Sep 2013 08:36 AM IST
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जिला व सत्र न्यायधीश जीके धीर की अदालत ने नब्बे वर्षीय एक वृद्धा के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
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दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार मुकेरियां पुलिस को 11 अप्रैल 2013 को दी गई शिकायत में पीड़िता के बेटे ने बताया था कि उसकी मां माथा टेकने मंदिर गई। इस दौरान रास्ते में रघुवीर सिंह पुत्र भगत राम ने उसकी माता के साथ दुराचार किया।
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उसने अपने भाई की मदद से अपनी मां को सिविल अस्पताल मुकेरियां में दाखिल कराया था। बारह अप्रैल को पुलिस ने आरोपी रघुवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर किया था।
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छह माह की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।