फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali Administration Released Helpline Number for Illegal PG

मोहालीः हेल्पलाइन नंबर जारी, आपके एरिया में भी हैं अवैध पीजी तो तुरंत करें प्रशासन को फोन

Sat, 29 Feb 2020 01:09 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली
अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 29 Feb 2020 01:09 PM IST
विज्ञापन
Mohali Administration Released Helpline Number for Illegal PG
प्रतीकात्मक तस्वीर
मोहाली जिले में गैर कानूनी तरीके से चल रहे पीजी पर काबू पाने के लिए अब आम लोग भी प्रशासन का सहयोग कर पाएंगे। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए अब सब डिवीजन स्तर पर हेल्प लाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इन नंबरों पर फोन करके कोई भी व्यक्ति आसानी से जानकारी दे सकता है कि उनके एरिया में अवैध पीजी चल रहा है। इसके लिए जानकारी देने वाले का प्रशासन की तरफ से नाम और फोन नंबर गुप्त रखा जाएगा। शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर जनरल यशपाल शर्मा ने लोगों से प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।
विज्ञापन


बता दें कि हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में चल रहे एक पीजी में अचानक आग लगने से तीन लड़कियों की मौत हो गई थी। इसके बाद से पीजी में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। इसको देखते हुए ही कुछ दिन पहले एडीसी आशिका जैन ने गमाडा, नगर निगम और जिले के सभी अधिकारियों से मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। वहीं, अब अवैध पीजी संबंधी जानकारी देने के लिए सभी सब डिवीजनों के लिए अलग से हेल्प लाइन नंबर जारी किए गए हैं।
विज्ञापन


इसके लिए गमाडा दफ्तर में नोडल अफसर अशीष कुमार के फोन नंबर 7888696869 पर संपर्क किया जा सकता है और पूरी जानकारी दी जा सकती है। इसी तरह नगर निगम के टोल फ्री नंबर-18001370007, नगर काउंसिल खरड़ के लिए गुरमीत सिंह के मोबाइल नंबर 9501159954, नगर काउंसिल कुराली गगन आर्यन के फोन नंबर 9888906466, नगर काउंसिल नयागांव के लिए प्रदीप कुमार के नंबर 9815671997, नगर काउंसिल लालडू में सुनील कुमार के फोन नंबर 9877605412, नगर काउंसिल जीरकपुर में इंद्रमोहन सिंह ईएमई के फोन 9876274874, नगर काउंसिल बनूड़ में अशोक कुमार के नंबर 9628800004 और नगर काउंसिल डेराबस्सी के लिए फोन नंबर 0172-280028 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना करने के काम को यकीनी बनाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीजी के लिए यह नियम जरूरी

  1. साढ़े 7 मरला से कम एरिया के मकानों में नहीं खुल पाएंगे पीजी
  2. पीजी मालिक का परिवार उसी मकान में रहता होना चाहिए
  3. एक व्यक्ति के लिए 50 स्कवेयर फीट एरिया और टायलेट होना चाहिए
  4. कोई भी अलग किचन नहीं हो सकती है। एक ही किचन होनी चाहिए। हर 5 व्यक्तियों के लिए एक टायलेट का होना बहुत जरूरी है
  5. बिल्डिंग बॉयलाज का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो घरों में पीजी में रखे जाएंगे उनके नाम की लिस्ट लगी होनी चाहिए।
  6. पीजी खोलते समय पड़ोसियों या आरडब्ल्यूए से सहमति पत्र लिया होना चाहिए।
  7. पीजी में रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग और अन्य इंतजाम करने होंगे
  8. पीजी में फायर सेफ्टी का इंतजाम जरूर होना चहिए।
15 दिन में रजिस्टर्ड करवाने होंगे पीजी
पंजाब के वीआईपी जिले मोहाली में प्रशासन ने सभी पीजी मालिकों और संचालकों को 15 दिन में अपने पीजी संबंधित अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाने के आदेश दिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं अगर एरिया में कोई अवैध तरीके से पीजी चल रहा है, तो उसके बारे में लोग भी जिला प्रशासन को सूचित कर पाएंगे। ग्रामीण एरिया के पीजी पर भी प्रशासन की नजर रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed