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Mohali News: पेंटर राजवीर हत्याकांड में दोषी अजय को उम्रकैद, सेशन कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Sun, 30 Nov 2025 01:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 01:56 AM IST
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Ajay, convicted in the painter Rajveer murder case, was sentenced to life imprisonment and fined by the Sessions Court.
मोहाली। 2023 का चर्चित पेंटर राजवीर हत्याकांड में अदालत ने तीन साल बाद फैसला सुनाया है। सेशन कोर्ट ने अजय को हत्या का दोषी करार देकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेशन जज अतुल कसाना ने धारा-302 आईपीसी के तहत फैसला सुनाकर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह माह की सख्त कैद भुगतनी होगी।
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अजय, महिंदर सिंह का बेटा है और पंचकूला की गांधी कॉलोनी का रहने वाला है। हत्या के आरोप में वह पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। अदालत ने कहा कि जांच और ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को अंतिम सजा में शामिल माना जाएगा। साथ ही नए जेल नाभा के जेल अधीक्षक को आदेश दिया गया कि दोषी को तुरंत हिरासत में लेकर सजा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक जुर्माना अभी तक जमा नहीं किया गया है।
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मामले के अनुसार फरवरी 2023 की शाम राजवीर, उसका भाई विजय और अजय पेंटिंग का काम करके टीडीआई सेक्टर-117 से लौट रहे थे। तीनों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान नशे को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। गर्मागर्मी बढ़ने पर अजय ने गुस्से में एक लोहे की रॉड उठाई और राजवीर के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद राजवीर ने अपने भाई विजय को फोन कर बताया कि वह घर जा रहा है, लेकिन अगली सुबह वह खून से लथपथ बेहोश मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से खून से सनी लोहे की रॉड भी बरामद की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और मेडिकल सबूतों ने मिलकर अभियोजन पक्ष का केस मजबूत किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने अजय को दोषी ठहराते हुए शनिवार को अंतिम सजा सुना दी।
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