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हिट एंड रन मामलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को दो लाख सहायता राशि देने का प्रावधान : उपायुक्त
Sat, 07 Sep 2024 10:27 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Updated Sat, 07 Sep 2024 10:27 PM IST
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योजना के तहत जिले के सात मृत व्यक्तियों के मामले स्वीकृत : साक्षी साहनी
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि अज्ञात सड़क दुर्घटनाओं (हिट एंड रन मामलों) में मृत व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई अधिसूचना के तहत इस योजना के तहत मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्लेम देने के लिए पंजाब सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित /(मृत्यु के कारण) उसके उत्तराधिकारियों तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति (स्वयं) को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित आवेदन करना होगा।
इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, (पहचान पत्र) ), वारिसों का आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रतिलिपि, एफआईआर, एफएआर रिपोर्ट की प्रति के साथ-साथ कैशलेस उपचार बिल की प्रति, यदि कोई हो या अस्पताल का नाम जहां मृत व्यक्ति का इलाज किया गया था और तहसीलदार, उपमंडल मजिस्ट्रेट, या उस क्षेत्र का जिला कार्यालय जहां दुर्घटना हुई थी/उपायुक्त कार्यालय, और दावा जांच अधिकारी /अनुमंडल दंडाधिकारी दुर्घटना के तथ्यों की जांच कर सभी पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 2 में पूर्ण कर दावा निपटान आयोग सह उपायुक्त को उनकी अनुशंसा के तहत भेजेंगे।
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उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में जानकारी और आवश्यक फॉर्म लिंक https://www.gicuncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/ पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस योजना के तहत वर्ष 2024 में लुधियाना जिले में अगस्त तक सात मामले सामने आए, जिनमें कुलदीप कुमार, मनप्रीत सिंह, शिविंदर कौशल, जगदीश राज, अजय कुमार, जयमल सिंह, शमशेर सिंह की अज्ञात सड़क दुघर्टना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के लिए रुपये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ मुंबई को भेज दिए गए हैं।
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लुधियाना। डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि अज्ञात सड़क दुर्घटनाओं (हिट एंड रन मामलों) में मृत व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई अधिसूचना के तहत इस योजना के तहत मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्लेम देने के लिए पंजाब सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित /(मृत्यु के कारण) उसके उत्तराधिकारियों तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति (स्वयं) को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित आवेदन करना होगा।
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इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, (पहचान पत्र) ), वारिसों का आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रतिलिपि, एफआईआर, एफएआर रिपोर्ट की प्रति के साथ-साथ कैशलेस उपचार बिल की प्रति, यदि कोई हो या अस्पताल का नाम जहां मृत व्यक्ति का इलाज किया गया था और तहसीलदार, उपमंडल मजिस्ट्रेट, या उस क्षेत्र का जिला कार्यालय जहां दुर्घटना हुई थी/उपायुक्त कार्यालय, और दावा जांच अधिकारी /अनुमंडल दंडाधिकारी दुर्घटना के तथ्यों की जांच कर सभी पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 2 में पूर्ण कर दावा निपटान आयोग सह उपायुक्त को उनकी अनुशंसा के तहत भेजेंगे।
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उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में जानकारी और आवश्यक फॉर्म लिंक https://www.gicuncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/ पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस योजना के तहत वर्ष 2024 में लुधियाना जिले में अगस्त तक सात मामले सामने आए, जिनमें कुलदीप कुमार, मनप्रीत सिंह, शिविंदर कौशल, जगदीश राज, अजय कुमार, जयमल सिंह, शमशेर सिंह की अज्ञात सड़क दुघर्टना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के लिए रुपये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ मुंबई को भेज दिए गए हैं।