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मां पुत्र की हत्य के आरोप में तीन को उमरकैद

Tue, 12 Sep 2017 10:11 PM IST
Updated Tue, 12 Sep 2017 10:11 PM IST
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मां पुत्र की हत्य के आरोप में तीन को उमरकैद
मां-बेटे के तीन हत्यारों को उम्रकैद
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11-11 हजार जुर्माना भी लगाया
2014 में लूूट के इरादे से किया था कत्ल
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा।
जिला सेशन जज की अदालत ने मां-बेटे के तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सुरजीत सिंह, जगजीत सिंह और गुरमीत सिंह को 11-11 हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। उन्होंने ने फरवरी 2014 में लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था।

8 फरवरी 2014 की रात को कुछ लोगों ने सौ फुट रोड पर स्थित कलाक टावर के पास रह रहे मां-बेटे नरिंदरपाल कौर और रूपिंदर सिंह के घर में घुसकर लूट का प्रयास किया। उनके विरोध करने पर आरोपियों ने तेजधार हथियारों से उनका कत्ल कर लिया। इसके बाद मृतक महिला के दामाद गुरतेज सिंह सिद्धू के ब्यान पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी सुरजीत सिंह, जगजीत सिंह और गुरमीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी मंगलवार को जिला सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा की अदालत ने पीड़ित पक्ष के वकीलों की दलीलों से सहमत होते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा व 11-11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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