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आर्बिट एविएशन को चूना लगाने के आरोपित को मिली जमानत
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आर्बिट एविएशन को चपत लगाने के आरोपी को जमानत
रोपड़। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार के स्वामीतत्व वाली कंपनी आर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों की चपत लगाने के आरोपी मुलाजिम को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी पुत्र नाहर सिंह निवासी जिला बठिंडा को जिला पुलिस ने 5 अक्टूबर 2018 में शिकायत पर हुई इन्कवायरी के बाद नामजद किया था। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और पहले अदालत से 5 दिसंबर को अग्रिम जमानत मिली थी। जगदीप सिंह उर्फ जग्गी रूपनगर पुलिस द्वारा की गई इन्कवायरी में अदालत में पेश ही नहीं हुआ। आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दिए बयान और सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में एफआइआर नंबर 199 दर्ज की थी।
आरोपित जगदीप सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ आर्बिट एवीएशन कंपनी के कैशियर राजेश कुमार पुत्र हुकम चंद निवासी बादल, जिला बठिंडा ने एसएसपी रोपड़ स्वप्न शर्मा को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। एसएसपी ने इस मामले में डीएसपी गुरविंदर सिंह से जांच करवाई। लेकिन आरोपी तीन बार तलब करने के बाद भी इन्कवायरी में शामिल नहीं हुआ। फिर पुलिस ने शिकायतकर्ता राजेश कुमार के बयान पर आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। शिकायत में राजेश कुमार ने बयान दिए हैं कि जगदीप सिंह उर्फ जग्गी उनका मुलाजिम है जोकि उनकी बसों से कलैक्शन कर राशि कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराता था। आरोपी जो कलैक्शन करता था उसमें से वो पूरी बैंक में जमा नहीं कराता था। अगर एक लाख रुपये कलैक्शन होती थी तो वो दस हजार रुपये कम जमा करवाता था।
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रोपड़। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार के स्वामीतत्व वाली कंपनी आर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों की चपत लगाने के आरोपी मुलाजिम को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी पुत्र नाहर सिंह निवासी जिला बठिंडा को जिला पुलिस ने 5 अक्टूबर 2018 में शिकायत पर हुई इन्कवायरी के बाद नामजद किया था। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और पहले अदालत से 5 दिसंबर को अग्रिम जमानत मिली थी। जगदीप सिंह उर्फ जग्गी रूपनगर पुलिस द्वारा की गई इन्कवायरी में अदालत में पेश ही नहीं हुआ। आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दिए बयान और सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में एफआइआर नंबर 199 दर्ज की थी।
आरोपित जगदीप सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ आर्बिट एवीएशन कंपनी के कैशियर राजेश कुमार पुत्र हुकम चंद निवासी बादल, जिला बठिंडा ने एसएसपी रोपड़ स्वप्न शर्मा को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। एसएसपी ने इस मामले में डीएसपी गुरविंदर सिंह से जांच करवाई। लेकिन आरोपी तीन बार तलब करने के बाद भी इन्कवायरी में शामिल नहीं हुआ। फिर पुलिस ने शिकायतकर्ता राजेश कुमार के बयान पर आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। शिकायत में राजेश कुमार ने बयान दिए हैं कि जगदीप सिंह उर्फ जग्गी उनका मुलाजिम है जोकि उनकी बसों से कलैक्शन कर राशि कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराता था। आरोपी जो कलैक्शन करता था उसमें से वो पूरी बैंक में जमा नहीं कराता था। अगर एक लाख रुपये कलैक्शन होती थी तो वो दस हजार रुपये कम जमा करवाता था।
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