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मंदिर कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने कारवाई नही की तो कमेटी प्रबंधकों ने की हाईकोर्ट में की याचिका दायर
Updated Wed, 01 Aug 2018 11:21 PM IST
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मंदिर कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट ने एसएसपी बठिंडा को दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। श्री जय दुर्गा महाकाली मंदिर वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सचिव संदीप पाठी की ओर से बठिंडा को पुलिस को मंदिर की गोलक में हुई चोरी संबंधी दी शिकायत पर पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने को लेकर कमेटी के जनरल सचिव ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की अदालत ने बठिंडा के एसएसपी को आदेश जारी करते हुए कहा कि मंदिर कमेटी की शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और कमेटी सदस्यों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए।
याचिकाकर्ता कमेटी के जनरल सचिव संदीप पाठक ने बताया कि माडल टाउन में स्थित जय दुर्गा महाकाली मंदिर में पुजारी बतौर का काम कर रहे कुछ लोगों ने मंदिर की गोलक से चोरी की। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकार्ड हो गई। इस संबंध में उन्होंने बठिंडा के तत्कालीन एसएसपी नवीन सिंगला व थाना सिविल लाइन प्रभारी इंस्पेक्टर रछपाल सिंह को लिखित शिकायत देकर मंदिर की गोलक से चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे ही धमकाना शुरू कर दिया और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिस के चलते उसने मंदिर कमेटी का जनरल सचिव होने के कारण पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इंसाफ के लिए पिछले बुधवार को याचिका दायर की थी। जिस पर 31 जुलाई को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसएसपी बठिंडा को आदेश दिए कि कमेटी की शिकायत की जांच के बाद आरोपी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और कमेटी के सदस्यों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए ।
कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट ने एसएसपी बठिंडा को दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। श्री जय दुर्गा महाकाली मंदिर वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सचिव संदीप पाठी की ओर से बठिंडा को पुलिस को मंदिर की गोलक में हुई चोरी संबंधी दी शिकायत पर पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने को लेकर कमेटी के जनरल सचिव ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की अदालत ने बठिंडा के एसएसपी को आदेश जारी करते हुए कहा कि मंदिर कमेटी की शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और कमेटी सदस्यों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए।
याचिकाकर्ता कमेटी के जनरल सचिव संदीप पाठक ने बताया कि माडल टाउन में स्थित जय दुर्गा महाकाली मंदिर में पुजारी बतौर का काम कर रहे कुछ लोगों ने मंदिर की गोलक से चोरी की। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकार्ड हो गई। इस संबंध में उन्होंने बठिंडा के तत्कालीन एसएसपी नवीन सिंगला व थाना सिविल लाइन प्रभारी इंस्पेक्टर रछपाल सिंह को लिखित शिकायत देकर मंदिर की गोलक से चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे ही धमकाना शुरू कर दिया और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिस के चलते उसने मंदिर कमेटी का जनरल सचिव होने के कारण पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इंसाफ के लिए पिछले बुधवार को याचिका दायर की थी। जिस पर 31 जुलाई को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसएसपी बठिंडा को आदेश दिए कि कमेटी की शिकायत की जांच के बाद आरोपी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और कमेटी के सदस्यों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए ।
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