{"_id":"5a8ef4fe4f1c1bf07b8b8b17","slug":"151519318270-ludhiana-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकारी आफिस, बोर्ड तथा शिक्षिण संस्थानों में 24 फरवरी को छुट्टी रहेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकारी आफिस, बोर्ड तथा शिक्षिण संस्थानों में 24 फरवरी को छुट्टी रहेगी
Updated Thu, 22 Feb 2018 10:21 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नगर निगम चुनाव
सरकारी आफिस, बोर्ड तथा शिक्षिण संस्थानों में 24 फरवरी को छुट्टी रहेगी
लुधियाना। नगर निगम लुधियाना में विभिन्न नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के 24 फरवरी को हो रहे चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने संबंधित चुनाव हलकों में पड़ते सरकारी दफ्तरों, बोर्ड/कारपोरेशन तथा शिक्षण संस्थानों में 24 फरवरी दिन शनिवार को छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से प्राप्त पत्र का हवाला देते हुए जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोई अधिकारी या कर्मचारी नगर निगम या नगर काउंसिल का वोटर है तथा संबंधित चुनाव हलके से बाहर ड्यूटी करता है तथा वह अपनी वोट डालने के लिए छुट्टी की मांग करता है तो संबंधित अथॉरिटी की ओर से उसके दस्तावेज देखने के बाद उसे वोट डालने के लिए 24 फरवरी को स्पेशल छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी कर्मचारी के खाते से नहीं काटी जाएगी। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अधीन होगी। गौर हो कि 24 फरवरी को लुधियाना में नगर निगम के 95 वार्डों में आम चुनाव तथा नगर काउंसिल जगरांव तथा पायल के एक-एक वार्ड के लिए चुनाव हो रहे हैं।
विज्ञापन
सरकारी आफिस, बोर्ड तथा शिक्षिण संस्थानों में 24 फरवरी को छुट्टी रहेगी
लुधियाना। नगर निगम लुधियाना में विभिन्न नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के 24 फरवरी को हो रहे चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने संबंधित चुनाव हलकों में पड़ते सरकारी दफ्तरों, बोर्ड/कारपोरेशन तथा शिक्षण संस्थानों में 24 फरवरी दिन शनिवार को छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से प्राप्त पत्र का हवाला देते हुए जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोई अधिकारी या कर्मचारी नगर निगम या नगर काउंसिल का वोटर है तथा संबंधित चुनाव हलके से बाहर ड्यूटी करता है तथा वह अपनी वोट डालने के लिए छुट्टी की मांग करता है तो संबंधित अथॉरिटी की ओर से उसके दस्तावेज देखने के बाद उसे वोट डालने के लिए 24 फरवरी को स्पेशल छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी कर्मचारी के खाते से नहीं काटी जाएगी। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अधीन होगी। गौर हो कि 24 फरवरी को लुधियाना में नगर निगम के 95 वार्डों में आम चुनाव तथा नगर काउंसिल जगरांव तथा पायल के एक-एक वार्ड के लिए चुनाव हो रहे हैं।