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जम्मू सेक्स स्कैंडल में पीड़िताओं के चौंकाने वाले बयान
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 26 Sep 2013 08:32 PM IST
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जम्मू सेक्स स्कैंडल मामले में सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत में पीड़िताओं ने चौंकाने वाले बयान दिए। बयान के आधार पर अदालत ने गिरोह की सरगना समेत पांच को बरी कर दिया।
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अदालत में पीड़िताओं द्वारा बयानों से मुकरने के न्यायाधीश ने शक का लाभ आरोपियों को दे दिया। अदालत ने मामले में दायर तीन चार्जशीट में शामिल हिलाल अहमद, अबसार अहमद, एजाज अहमद, सबीना और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला को बरी किया है।
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सीबीआई ने चार सितम्बर 2006 को एक दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एक नाबालिग लड़की का एमएमएस मिला था। इसके बाद की गई जांच में पता चला कि शबीना अपने घर में देह व्यापार करती है।
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पुलिस ने शबीना केघर पर छापा मारकर एक दर्जन लड़कियां बरामद की थी। इनमें से एक लड़की नाबालिग थी। लड़की ने खुलासा किया कि शबीना युवतियाें को मंत्री और पुलिस अफसरों के पास भेजती थी।
मामले में कुल नौ चार्जशीटें दायर की गई थीं, जिनमें पुलिस ने दर्जन भर से अधिक आरोपी बनाए थे।
इन सभी की सुनवाई चल रही है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, आईटी एक्ट की धारा 67 और इमोरल ट्रैफिकिंग की धारा 3, 4, 5 व आईपीसी की धारा 120-बी के तहत केस दर्ज किया था। सितम्बर-2006 में मामले को चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर दिया गया था। इसके बाद मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत में चल रही है।
2012 में मंत्री समेत हुए थे बरी
इससे पहले 29 सितंबर 2012 को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व प्रमुख सचिव एवं विधायक आईएएस अधिकारी रहे इकबाल खांडे, पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर और एक अन्य मंत्री रमन मट्टू, सबीना और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला को एक मामले में बरी किया था।
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पांच अभी भी हैं आरोपी
जम्मू सेक्स स्कैंडल मामले में अभी भी कुछ मामालों में पांच के खिलाफ सीबीआई अदालत में सुनवाई होनी है। इनमें पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी, तत्कालीन डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर और बीएसएफ के तत्कालीन डीआईजी केसी पाधी, सबीना और उसका पति अब्दुल हामिद बुल्ला शािमल हैं।