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गैंगस्टर रणजीत सेवेवाला की हत्या मामले में नौजवान को उम्रकैद

Wed, 30 Oct 2019 10:24 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2019 10:24 PM IST
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Youth sentenced to life in gangster Ranjit Sevwala murder case
अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने साल 2013 में स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचाराधीन कुख्यात गैंगस्टर रणजीत सिंह सेवेवाला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक नौजवान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 28 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी नौजवान चमकौर सिंह उर्फ भी रणजीत सिंह सेवेवाला के ही गांव सेवेवाला का रहने वाला है।
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जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन 9 अप्रैल 2013 को रणजीत सेवेवाला ने अपने साथियों के साथ मिलकर जैतो शहर में चमकौर सिंह के रिश्तेदारों की बुरी तरह पिटाई कर दी थी और वह खुद भी अस्पताल में भर्ती हो गया था जिसका बदला लेने के लिए चमकौर सिंह ने अस्पताल पहुंच कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चमकौर सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था जिसमें बुधवार को जिला अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। मालूम हो कि साल 2012-13 के दौरान जैतो शहर में रणजीत सिंह सेवेवाला गैंग का काफी बोलबाला था और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। उसकी हत्या के बाद उसके साथियों ने बदला लेने के लिए चमकौर सिंह के दो करीबी रिश्तेदारों की भी हत्या कर थी।
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