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Kapurthala: राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ की संपत्ति जब्त, जालंधर ईडी का एक्शन
Fri, 04 Apr 2025 11:34 AM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 04 Apr 2025 11:34 AM IST
सार
कपूरथला से कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह राणा शुगर्स लिमिटेड के मालिक हैं। कंपनी में दोनों विधायक और अन्य पारिवारिक सदस्य हिस्सेदार हैं।
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राणा इंद्रपरताप सिंह और राणा गुरजीत सिंह
- फोटो : फाइल
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विस्तार
जालंधर ईडी की टीम ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 37ए के तहत राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है।
बताया जा रहा है कि कपूरथला से कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह इस कंपनी के मालिक हैं। कंपनी में दोनों विधायक और अन्य पारिवारिक सदस्य हिस्सेदार हैं।
ईडी द्वारा देर रात को जारी एक बयान में कहा गया है कि संघीय एजेंसी ने ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने और अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए पूरी जीडीआर प्रक्रिया का उपयोग न करने के संबंध में राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई थी।
ईडी की जांच से पता चला है कि कुल जीडीआर प्राप्ति में से राणा शुगर्स लिमिटेड ने पूरी जीडीआर आय भारत में वापस नहीं लाई। जिससे शूगर मिल ने फेमा 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए भारत के बाहर 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (22.02 करोड़) की जीडीआर आय रखी।
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बताया जा रहा है कि कपूरथला से कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह इस कंपनी के मालिक हैं। कंपनी में दोनों विधायक और अन्य पारिवारिक सदस्य हिस्सेदार हैं।
ईडी द्वारा देर रात को जारी एक बयान में कहा गया है कि संघीय एजेंसी ने ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने और अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए पूरी जीडीआर प्रक्रिया का उपयोग न करने के संबंध में राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई थी।
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ईडी की जांच से पता चला है कि कुल जीडीआर प्राप्ति में से राणा शुगर्स लिमिटेड ने पूरी जीडीआर आय भारत में वापस नहीं लाई। जिससे शूगर मिल ने फेमा 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए भारत के बाहर 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (22.02 करोड़) की जीडीआर आय रखी।
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