फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   दूराचार पीड़ित छात्रा के पिता पर नेपाली लड़की से दूष्कर्म का केस दर्ज

दूराचार पीड़ित छात्रा के पिता पर नेपाली लड़की से दूष्कर्म का केस दर्ज

Fri, 28 Sep 2018 10:33 PM IST
Updated Fri, 28 Sep 2018 10:33 PM IST
विज्ञापन
दूराचार पीड़ित छात्रा के पिता पर नेपाली लड़की से दूष्कर्म का केस दर्ज
दुराचार पीड़ित छात्रा के पिता पर दुष्कर्म का केस
विज्ञापन

सरकारी नौकरी का झांसा देकर नेपाली लड़की से रेप का आरोप
घटना के एक माह बाद एसआईटी जांच के बाद की गई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। थाना कोतवाली पुलिस ने 6 साल पुराने बहुचर्चित नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुराचार मामले के पीड़ित पिता अश्विनी सचदेवा के खिलाफ एक नेपाली लड़की को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। यह घटना 31 अगस्त की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस न एसपी (एच) की अगुवाई में गठित विशेष जांच टीम से मामले की पड़ताल कराने के बाद केस दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयान में 26 वर्षीय नेपाली लड़की ने बताया कि वह साल 2016 में एक निजी मोबाइल कंपनी के शोरूम पर काम करती थी। वहां पर फरीदकोट निवासी अश्विनी सचदेवा भी बतौर ग्राहक आता जाता था। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और जुलाई 2018 में उनका फेसबुक पर भी कनेक्ट हो गया। घटना से एक माह पहले आरोपी ने लड़की को झांसा दिया कि उसकी पत्नी सरकारी नौकरी करती है, वह तुझे भी नौकरी पर लगवा देगी। बयान के मुताबिक घटना वाले दिन आरोपी ने लड़की को फोन पर बताया कि उनके घर पर सरकारी विभाग वाले आए है और वह अपने प्रमाण पत्र लेकर उनके घर पर आ जाए। जब लड़की घर पहुंची तो अश्विनी अपने घर पर अकेला ही था।
विज्ञापन

पहले उसने लड़की को जूस पिलाया और बाद में उसे सरकारी विभाग वालों से मिलवाने के नाम पर दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुराचार किया और धमकी दी कि उसने दुराचार का वीडियो बना लिया है और यदि किसी को कुछ बताया तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। मालूम होकि जिस दिन उक्त लड़की से दूराचार का मामला सामने आया था, उसी दिन 31 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट छात्रा अपहरण कांड के मुख्य दोषी निशान सिंह की उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था और जिला प्रशासन को दोषियों से 90 लाख की वसूली करके पीड़ित छात्रा व उसके माता पिता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिए थे। पुलिस के केस न दर्ज करने पर नेपाली लड़की ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। इस याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई हुई थी और अगली सुनवाई की तारीख 14 नवंबर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed