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नशा तस्कर को दस साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

Sat, 18 Nov 2017 10:18 PM IST
Updated Sat, 18 Nov 2017 10:18 PM IST
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नशा तस्कर को दस साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
नशा तस्कर को दस साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
मुक्तसर।
अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने थाना सिटी मुक्तसर पुलिस द्वारा पकड़े गए नशा तस्करी के एक आरोपी को दस साल कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की हालत में आरोपी को एक साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जानकारी के अनुसार थाना सिटी पुलिस के एएसआई जरनैल सिंह ने उक्त आरोपी को 17 अप्रैल 2016 को काबू किया था। पुलिस पार्टी सहित एएसआई जरनैल सिंह ने मलोट रोड स्थित डेरा राधा स्वामी के पास नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान गांव गोनियाना की ओर एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो रुकने के बजाय वह भागने लगा। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए पीछा कर मोटरसाइकिल सवार को काबू कर तलाशी ली तो उसके पास से 1,240 नशे के तौर पर दुरुपयोग की जाने वाली प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने पकड़े गए गांव घुमियारा के निवासी गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। शनिवार को उक्त मामले में अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी गुरसेवक सिंह को दस साल कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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