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अवैध बेसमेंट खोदाई मामले में प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ पर मामला दर्ज

Thu, 28 Apr 2022 10:42 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 10:42 PM IST
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Case registered against famous orthopedic surgeon in illegal basement digging case
जालंधर। आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की शिकायत पर स्थानीय डिवीजन नंबर दो की पुलिस ने जोशी अस्पताल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ मुकेश जोशी, उनकी पत्नी नीलम जोशी व बेटे अनुज जोशी पर मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला पुलिस ने जांच के बाद दर्ज किया है, जिसमें जोशी पर अवैध बेसमेंट की खोदाई करने का आरोप है। मामले में अवैध खनन की धारा भी लगाई गई है।
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इस मामले निगम कमिश्नर करनेश शर्मा जांच के बाद अस्पताल के मंजूर किए नक्शे को पहले ही निलंबित कर चुके है। बिना मंजूरी बनाई जा रही बेसमेंट को भरने के आदेश भी दे चुके हैं। जोशी अस्पताल की नई इमारत के निर्माण के लिए मंजूरशुदा 92 मरले जमीन के साथ लगती 12 मरले जमीन पर बिना मंजूरी ही बेसमेंट की खोदाई शुरू कर दी गई थी। इस वजह से आसपास के कई घरों में दरारें आ गई और इमारतें गिरने का खतरा पैदा हो गया था।
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लोगों की शिकायत पर तब आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा ने मौके का मुआयना किया था और काम रुकवा दिया था। मामले में विधायक ने पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी शिकायत दी थी। जालंधर से जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने भी पुलिस कमिश्नर को शिकायत की थी कि केस दर्ज किया गया क्योंकि सरकारी गली जोशी अस्पताल के संचालक ने कब्जे में लेकर उसकी खोदाई कर मिट्टी गायब कर दी है।
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मामले की जांच पुलिस के उच्चाधिकारियों ने की, जिसमें निगम अधिकारियों को तलब किया गया और उनके बयान कलमबद्ध किए गए। मामले की जांच के बाद अधिकारियों ने केस दर्ज करने की सिफारिश की, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस गुरप्रीत सिंह तूर ने केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लिहाजा, पुलिस ने डिवीजन नंबर दो में मामला दर्ज कर लिया है।
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