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41 रुपये ज्यादा वसूले, अब 15 हजार देगा बिग बाजार
चंडीगढ़/ब्यूरो
Updated Sat, 24 Aug 2013 01:52 AM IST
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महज 41 रुपये की ओवरचार्जिंग करने पर बिग बाजार को ग्राहक को दस हजार रुपये का जुर्माना और पांच हजार रुपये लीगल कास्ट देने पड़ेंगे।
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यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक पर की गई ओवर चार्जिंग के लिए सुनाया।
इस मामले में फोरम में पंचकूला सेक्टर 21 के दीपक उप्पल ने शिकायत की थी।
दीपक उप्पल के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलांते माल के बिग बाजार से उन्होंने टोमेटो केचअप लिया। इसका एमआरपी 90 रुपये कम करने के बाद दाम 59 रुपये थे।
बिग बाजार ने 31 रुपये ओवरचार्ज किया। उन्होंने दो पैकेट बेंबिनो मेक्रोनी के पैकेट खरीदे। इसका एमआरपी 15 रुपये था। बिग बाजार ने इसके लिए 20 रुपये वसूले। जिसमें 10 रुपए ओवर चार्जिंग हुई। उ
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प्पल ने इस बात को काउंटर पर खड़े प्रतिनिधि से कही भी। फोरम में शिकायत के बाद बिग बाजार ने कहा कि ओवर चार्जिंग के बारे में शिकायतकर्ता फोरम को गुमराह कर रहा है।
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बाद में बिग बाजार ने स्वीकारा कि तकनीकी कारणों से शिकायतकर्ता से ओवर चार्जिंग हो गई।
फोरम ने बिग बाजार को 41 रुपये ओवर चार्जिंग के चलते शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के चलते 10 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च राशि देने के निर्देश दिए हैं।
फोरम ने अपने निर्देश में कहा कि अगर बिग बाजार तीस दिन में हर्जाना नहीं देता तो 10041 रुपये पर 12 फीसदी ब्याज देना होगा।