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Punjab Cabinet: तीन डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेंगी, पेड़ काटने पर 50 हजार तक जुर्माना; कैबिनेट के अहम फैसले

Wed, 05 Aug 2026 06:21 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 05 Aug 2026 06:21 PM IST
सार

मंत्रिमंडल ने गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी रोकने के लिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत निजी स्कूल सालाना फीस में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।

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पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, पर्यावरण, कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
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कैबिनेट ने राज्य में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला लिया। इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।
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मंत्रिमंडल ने गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी रोकने के लिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत निजी स्कूल सालाना फीस में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

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बैठक में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत एक पेड़ काटने पर 10 पौधे लगाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति पेड़ काटने पर पहली बार प्रति पेड़ 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार 35 हजार और तीसरी बार 50 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।

मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026 को मंजूरी देकर लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे अनुबंध पर लेने का रास्ता भी साफ कर दिया। जोखिम वाली श्रेणियों में यह अवधि तीन वर्ष होगी। उनका पारिश्रमिक वित्त विभाग तय करेगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

सेवाएं एक वर्ष तक बढ़ाईं
582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई सेवकों की सेवाएं एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई हैं। अमृतसर में जंडियाला गुरु ब्लॉक को विभाजित कर नया तरसिक्का ब्लॉक बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने पंजाब जीएसटी संशोधन विधेयक-2026 तथा पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवक कैडर को मिलाकर पंचायत विकास सचिव का नया कैडर बनाया जाएगा।

कर्मचारियों और प्रशासन से जुड़े फैसलेलगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे अनुबंध पर लिया जाएगा। जोखिम वाली श्रेणियों में यह अवधि तीन वर्ष होगी। 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई सेवकों की सेवाएं भी एक वर्ष बढ़ा दी गईं। वहीं अमृतसर में नया तरसिक्का ब्लॉक बनाने और पंचायत विकास सचिव का नया कैडर गठित करने को मंजूरी दी गई।

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