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Varanasi में दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने के दिन में प्रशासन ने किया बदलाव, ये हैं नए नियम 

Sun, 19 Jul 2020 06:41 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sun, 19 Jul 2020 06:41 PM IST
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Varanasi administration changed the opening day of shops and establishments
कपड़े की दुकान पर आए ग्राहक - फोटो : अमर उजाला

वाराणसी प्रशासन ने रविवार को दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने को लेकर लागू नियम में बदलाव किया है। अब लेफ्ट-राइट के नियम से जो दुकानों और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उनका क्रम सोमवार 20 जुलाई से उलटा किया जा रहा है।  जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि जो लाइन सोमवार,बुधवार, शुक्रवार को खुलती है वह मंगलवार और गुरुवार को खुलेगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार को खुलने वाली लाइन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी।


 

Varanasi administration changed the opening day of shops and establishments
शराब की दुकान के बाहर सुबह से लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

अगले आदेश तक सभी दुकानें, बाजार, माल, निजी व सरकारी आफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूमकर सामान बेचने सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4  बजे तक ही अनुमन्य होंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नही निकलेगा। ये प्रतिबंध शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, उनके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे-बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
 

Varanasi administration changed the opening day of shops and establishments
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

बगैर मास्क लगाए निकलने पर फंस सकते हैं मुश्किल में

बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला या बिना मास्क लगाए निकला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गलियों में घूमते या खेलते हुए लोगों को पकड़कर पेड क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा। यदि मेडिकल स्टोर किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती हैं।

शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी। स्वास्थ्य विभाग का डोर-टू-डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम, निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा।
 

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Varanasi administration changed the opening day of shops and establishments
मेडिकल स्टोर - फोटो : अमर उजाला

मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं। प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे। जिस भी व्यक्ति ने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है, वह जब तक स्वस्थ नही हो जाता तब तक घर के अंदर सेल्फ क्वारंटीन में रहेगा। उल्लघंन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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