बलिया के सीजेएम कोर्ट से दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र को दो दिन (48 घंटे) के लिए रिमांड की स्वीकृति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी रिमांड में ले लिया है। गुरुवार सुबह 10 बजे पुलिस ने धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू को जिला कारागार से रिमांड में ले लिया। देखें अगली स्लाइड्स...।
जिला कारागार से पुलिस ने उसका मेडिकल चेकअप कराया। उसके बाद आरोपी को 11 बजे रेवती थाना लेकर आई। अधिवक्ता बृजेश सिंह थाने पर साथ रहे। वहां उससे एक बंद कमरे में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने पूछताछ की। आवश्यक पूछताछ करने के बाद पुलिस धीरेंद्र को दुर्जनपुर स्थित उसके आवास पर ले गई। यहां उससे उस असलहे के बारे में जानकारी ली, जिससे उसने गोलियां चलाई थीं। अभी पुलिस आरोपी के घर में आरोपी के साथ बातचीत में लगी हुई है।
दो दिन की पुलिस रिमांड में धीरेंद्र :
बलिया के सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह डब्लू की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। कोर्ट ने 48 घंटे की रिमांड की अनुमति देते हुए आरोपी को अधिवक्ता साथ रखने की छूट दी, जो पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप किए बिना दूर से कार्रवाई को देख सकता है।
थानाध्यक्ष रेवती प्रवीण कुमार सिंह की ओर से अभियोजन अधिकारी अधिवक्ता ओंकार त्रिपाठी व शिवबचन राम ने कोर्ट सीजेएम रमेश कुशवाहा की कोर्ट में सात दिन की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि 15 अक्तूबर को दुर्जनपुर गांव में जयप्रकाश पाल की हत्या के बाद आरोपी शस्त्र समेत फरार था।
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मुख्य आरोपी धीरेंद्र को पुलिस ने 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया।
- फोटो : अमर उजाला
अधिवक्ता ने कहा कि विवेचना के लिए असलहा बरामदगी, साक्ष्य संकलन व अपराध के बाद फरार होने के दौरान किसने सहयोग किया, इस संबंध में आरोपी से पूछताछ करना आवश्यक है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुवाल सिंह ने मौखिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी ने किसी वस्तु को बरामद कराने की बात नहीं कही है। विवेचक द्वारा मनमाने ढंग से इसे अंकित किया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए मांगी जा रही है कि आरोपी को अनावश्यक रूप से केस में फंसाया जा सके।