फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

नियम तोड़ने पर थाना पुलिस नहीं काट सकेगी चालान, सरकार को होगा बड़ा घाटा, पढ़िए क्या है अपडेट

Sat, 05 Sep 2020 02:38 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Sat, 05 Sep 2020 02:38 PM IST
विज्ञापन
Meerut News: Vehicles will be challaned if these rules are broken in Uttar Pradesh
मेरठ पुलिस - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाल ही में वाहन चेकिंग को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कहा गया कि अब थाना पुलिस के हाथ से वाहनों के कागज की चेकिंग का अधिकार चला जाएगा। अब नियम तोड़ने पर भी थाना पुलिस चालान नहीं काट सकेगी। अगली स्लाइडों में जानिए जानिए पूरा अपडेट-

Meerut News: Vehicles will be challaned if these rules are broken in Uttar Pradesh
चालान किया - फोटो : अमर उजाला

दरअसल, मेरठ में कुछ दिनों पहले भाजपा नेताओं ने एडीजी से मिलकर पुलिस द्वारा वाहनों के कागज चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने की शिकायत की थी। मेरठ जिले में 30 थाने हैं। देहात में जिन थानों में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं है वहां पुलिस ही वाहनों के कागज चेकिंग कर चालान काट रही थी। वहीं बार-बार शिकायतें मिलने के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।

Meerut News: Vehicles will be challaned if these rules are broken in Uttar Pradesh
पुलिस ने बाइक मालिक का चालान काटा - फोटो : अमर उजाला

बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब थाना पुलिस के हाथ से जल्द ही वाहनों के कागज की चेकिंग का अधिकार चला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कार्यप्रणाली सुधारने करने के निर्देश दिए हैं। अब थाना पुलिस मुख्य रूप से वाहनों के कागज चेक नहीं कर सकेगी। जिले में ट्रैफिक पुलिस ही चेकिंग करेगी। इसके लिए मानक तय किए गए हैं। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का कहना है कि वाहन चेकिंग को लेकर शासन के निर्देश का पालन कराया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut News: Vehicles will be challaned if these rules are broken in Uttar Pradesh
चालान काटती पुलिस। - फोटो : विवेक शुक्ला।

वहीं, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि अब ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। साधारण चालान में मौके पर ही वाहन चलाने वाले का डीएल, आरसी या अन्य कागज जमाकर रसीद दे दी जाती थी। रसीद पर लिखे जुर्माने का भुगतान करने पर ही आरसी एवं डीएल ट्रैफिक कार्यालय से मिलते थे। 

विज्ञापन
Meerut News: Vehicles will be challaned if these rules are broken in Uttar Pradesh
मेरठ - फोटो : अमर उजाला

एसपी ट्रैफिक का कहना है कि वाहनों की चेकिंग को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत अब चालक वाहन चलाते समय प्रत्यक्ष रूप से यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों की ही चेकिंग की जाएगी।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed