शादी के जश्न में गाइडलाइन का रखें पूरा ध्यान, कहीं बिन बुलाए न पहुंच जाएं वर्दी वाले मेहमान
बैजल भवन मालिक समेत तीन लोगों पर लालकुर्ती थाने में और सिविल लाइन थाने में दूल्हे समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है।
रात को टीपी नगर, ब्रह्मपुरी, लालकुर्ती, सदर, मेडिकल, नौचंदी सहित सभी थाना क्षेत्रों के विवाह मंडपों में पुलिस ने पहुंचकर जांच की। चेतावनी दी कि शादी समारोह में सभी नियम का पालन करना होगा। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन पर शादी समारोह संपन्न कराएं, अन्यथा मंडप संचालक पर खिलाफ केस दर्ज और सील होने की कार्रवाई की जाएगी।
दूल्हा व दुल्हन भी शादी समारोह में मास्क लगाएंगे। विवाह समारोह की वीडियोग्राफी की पुलिस जांच कर सकती है। एसपी सिटी डॉ. एएन सिंह ने बताया कि बैजल भवन मालिक को चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही शादी कार्यक्रम संपन्न करें। नहीं तो इस बार गिरफ्तारी होगी और बैजल भवन सील भी होगा।
711 चालान, 62 मुकदमे दर्ज
मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बुधवार को शहर में धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए। एक दिन में 62 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए है। जिसमें तीन पेट्रोल पंपों के मैनेजर भी शामिल हैं जबकि 711 लोगों के चालान किए गए।