मेरठ में हापुड़ रोड स्थित पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का माय सिटी अस्पताल भी अवैध है। इस अस्पताल का निर्माण भी बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाया गया है। एमडीए के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है।
इसके अलावा साल 2015 में अस्पताल के ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी हो चुका है। इसके बाद याकूब कोर्ट चले गए थे। हालांकि, इस मामले में कोई मजबूत सबूत पेश नहीं हो सके हैं। अब याकूब के अस्पताल पर भी कार्रवाई की तलवार एमडीए की ओर से लटक गई है।
2 of 5
अब याकूब का हॉस्पिटल सील।
- फोटो : amar ujala
बुधवार को ही बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने सील लगाई थी। अब गुरुवार को एमडीए ने अस्पताल की फाइल को खंगाला। इसमें साफ हो गया है कि चार मंजिला अस्पताल अवैध है। इस अस्पताल को याकूब कुरैशी ने किसी से खरीदा था।
3 of 5
हॉस्पिटल को सील करती स्वास्थ्य विभाग की टीम।
- फोटो : amar ujala
इसके बाद भी मानचित्र को वैध नहीं कराया गया। इससे अब एक ओर मुसीबत याकूब कुरैशी की बढ़ गई है। इस पर भी एमडीए विधिक राय लेकर कार्रवाई करेगा। इससे साफ है कि मीट प्लांट पर ध्वस्तीकरण के बाद अगली कार्रवाई अस्पताल पर हो सकती है।
4 of 5
याकूब का हॉस्पिटल सील।
- फोटो : amar ujala
ध्वस्तीकरण ही होगा अंतिम विकल्प
अस्पताल के ध्वस्तीकरण के लिए विधिक राय लेने के बाद एमडीए की ओर से एक नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें अस्पताल में रखे उपकरण सहित अन्य जरुरी सामान को निकालने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।
5 of 5
मेरठ में याकूब कुरैशी का हॉस्टिल सील।
- फोटो : amar ujala
इसके बाद एमडीए बुलडोजर चलाकर अस्पताल को ध्वस्त करने की तैयारी करेगा। चार मंजिला अस्पताल होने के चलते आसपास आवासीय क्षेत्र होने के चलते तैयारियों को करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।