मेरठ के जागृति विहार में बच्चियां से दरिंदगी करने वाले हैवान विमलचंद की जमानत अर्जी खारिज हो गई। विमलचंद पक्ष के अधिवक्ता ने दो बार जमानत अर्जी लगाई थी। जिसमें पहले 30 मई और फिर छह जून तारीख लगी थी।
हैवान रिटायर्ड अफसर की जमानत अर्जी खारिज, बच्चियों से करता था दरिंदगी
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मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार 162/6 में एलआईसी से रिटायर्ड अधिकारी विमलचंद रहता था। जोकि बच्चियां से अपनी कोठी में दरिंदगी करता था। एक मई को अमर उजाला ने हैवान विमलचंद की पोल खोली थी। जिसके बाद पुलिस ने दो मई को उसको गिरफ्तार कर प्रेसवार्ता कर इसका खुलासा किया था।
वहीं तीन मई को वह जेल गया था। इस मामले में दो टेक्नीशियन और दो महिलाओं को भी पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपी विमलचंद की बेटी अमेरिका में जॉब करती है।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता संजय सक्सेना ने बताया है कि जमानत अर्जी डाली गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 मई निर्धारित की थी। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनवाई के लिए छह जून लगाई थी। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दोबारा लैब में भेजे कपड़े
इस मामले में मेडिकल पुलिस ने आरोपी और पीड़ित बच्चियों के कपड़े सील किये थे। जिनको जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया। लैब ने आपत्ति लगाकर उनको वापस कर लिया था। दोबारा मेडिकल थाना पुलिस ने इन कपड़ों को लैब में भेजा है।
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