ईओडब्ल्यू ने बाइक बोट घोटाले के आरोपी बीएन तिवारी की निशानदेही पर लखनऊ से एक फॉर्च्यूनर और एक मर्सिडीज गाड़ी बरामद की है। तिवारी बाइक बोट कंपनी के डायरेक्टर थे, उसके दोनों बेटे भी कंपनी से जुड़े हुए थे। मुख्य आरोपी संजय भाटी की पत्नी दीप्ति और कंपनी के प्रमोटर भूदेव सिंह के घर की कुर्की हो चुकी है।
बाइक बोट घोटाला: मर्सिडीज समेत बरामद हुई ये लग्जरी गाड़ी, अब खुलेंगे और बड़े राज, तस्वीरें
एएसपी ईओडब्ल्यू राम सुरेश यादव ने बताया कि 25 फरवरी को बाइक बोट घोटाले के डायरेक्टर विवेक खंड, गोमतीनगर लखनऊ निवासी बीएन तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। नौ मार्च को आरोपी को ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लेकर जानकारियां जुटाई।
वहीं आरोपी की निशानदेही पर चार दिन पहले एक जैगवार, एक फॉर्च्यूनर लखनऊ से और नोएडा के चीती गांव से एनर्जी प्लांट की मशीन बरामद की गई थी। मंगलवार रात में ईओडब्ल्यू ने तिवारी की निशानदेही पर लखनऊ से फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज बरामद कर ली है। एएसपी ने बताया कि बाइक बोट के मामले में कार्रवाई चल रही है। तिवारी के दोनों बेटों की भी पुलिस को तलाश है।
पारा थाने में खड़ी की गाड़ी, प्रवर्तन निदेशालय को दी जानकारी
डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि बाइकबोट घोटाले के मास्टरमाइंड बद्री नाथ तिवारी के कब्जे से पहले भी एक जैगवार और एसयूवी (फॉर्च्युनर) बरामद की थी। बुधवार को बरामद की गई दोनों गाड़ियों को पारा थाने में खड़ा कराया गया है। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू की मेरठ यूनिट आगे की कार्रवाई करेगी। तिवारी केपास से बरामद की गई करोड़ों की संपत्ति के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को भी सूचना दे दी है। ईओडब्ल्यू की ओर से बीएन तिवारी की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को अटैच करने का अनुरोध किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले बाइकबोट घोटाले में ही संजय भाटी की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।
संजय भाटी की जमानत याचिका खारिज
अरबों रुपये की ठगी करने के आरोपी संजय भाटी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। थाना सासनी में प्रदीप कुमार सिंह ने गर्वित इनोवेटिव लिमिटेड के सीएमडी संजय भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने कहा था कंपनी ने एक विज्ञापन देकर बाइक बोट टैक्सी स्कीम लगवाने की शुरुआत की थी। बाइक टैक्सी लगवाने के नाम पर साल भर में रकम दोगुनी करने का लालच दिया था। प्रदीप ने थाना सासनी में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। संजय भाटी की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 में दायर किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद संजय भाटी निवासी चीती गौतमबुद्ध नगर की जमानत खारिज कर दी है।
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