बिना विभागीय अनुमति के दाढ़ी रखने के मामले में निलंबित एसआई इंतसार अली के समर्थन में जमीयत उलमा के पदाधिकारी डीएम और एसपी से मिले। संगठन के लोगों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार रहने का अधिकार है। एसआई को बहाल नहीं किया गया तो अदालत जाएंगे। जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने डीएम शकुंतला गौतम और एसपी अभिषेक सिंह से मुलाकात की।
निलंबित एसआई इंतसार अली के समर्थन में उतरे जमीयत उलमा के पदाधिकारी, दाढ़ी रखने पर हुई थी ये कार्रवाई
पदाधिकारियों ने कहा कि इंतसार अली मुसलमान होने के कारण दाढ़ी रखता है। वह एक साल से अनुमति लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विभाग से उसे अनुमति नहीं मिली। विभाग को चाहिए कि एसआई को अनुमति प्रदान करें। एसआई को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। अगर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो पदाधिकारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना कासिम, कारी अरशद, मौलाना अब्दुल बासिल, हाफिज इनाम मौजूद रहे।
ये था पूरा मामला
बागपत के रमाला थाने में तैनात उप निरीक्षक इंतसार अली को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया गया था। सहारनपुर निवासी इंतसार अली यूपी पुलिस में एसआई के पद पर भर्ती हुए थे। पिछले तीन साल से वह जिले में कार्यरत हैं। लॉकडाउन से पहले उन्हें रमाला थाने में तैनाती दी गई थी। पुलिस विभाग के नियमों के विपरीत लंबी दाढ़ी रखने को लेकर चर्चा में आए हैं।
एसपी अभिषेक सिंह ने बताया था कि विभाग में मूंछ बिना अनुमति रख सकते हैं, लेकिन सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोड़कर अन्य सभी को दाढ़ी रखने के लिए विभागीय अनुमति लेनी होती है। एसआई इंतसार अली को दो बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार विभागीय नियमों की अनदेखी के चलते यह कार्रवाई की गई है।
एसपी के अनुसार इंतसार अली को पूर्व में भी पैटर्न के अनुसार वर्दी धारण न करने व दाढ़ी न बनाने के संबंध में जांच कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जा चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी उप निरीक्षक द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुए ड्रेस कोड के विपरीत मनमाने ढंग से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रेस कोड का पालन करने में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।
वहीं एसआई इंतसार अली का कहना है कि वह नवंबर 2019 से ही अनुमति के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग से अनुमति नहीं मिल सकी है। जल्द ही विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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