{"_id":"5fdcc2328ebc3e3e731c3463","slug":"daboo-s-bail-rejected-who-sent-cartridges-to-vikas-dubey","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"विकास को कारतूस पहुंचाने वाले डब्बू की जमानत खारिज, जय बाजपेई के साथ मिलकर घटना से पहले की थी मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विकास को कारतूस पहुंचाने वाले डब्बू की जमानत खारिज, जय बाजपेई के साथ मिलकर घटना से पहले की थी मदद
Fri, 18 Dec 2020 10:33 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 18 Dec 2020 10:33 PM IST
विज्ञापन
विकास दुबे कांड
- फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड में मारे गए कुख्यात विकास दुबे को घटना से पहले नगदी और रुपये पहुंचाने वाले आरोपी की जमानत शुक्रवार को खारिज कर दी गई। उस पर आरोप है कि उसने जय बाजपेई के साथ मिलकर इस घटना में सहयोग किया था। इन आरोपों में चौबेपुर के तत्कालीन एसओ और सब इंस्पेक्टर की भी जमानत खारिज हो चुकी है।
विकास दुबे कांड
- फोटो : अमर उजाला
दो जुलाई को चौबेपुर के बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। आर्य नगर कानपुर के प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू को पुलिस ने घटना के पहले विकास को रुपये व कारतूस पहुंचाकर सहयोग करने में आरोपित किया है।
विकास दुबे कांड
- फोटो : अमर उजाला
आरोप है कि डब्बू ने जय बाजपेई के साथ मिलकर विकास का घटना में सहयोग किया है। इसकी सुनवाई स्पेशल जज डकैती राम किशोर की अदालत में चल रही है। डब्बू के अधिवक्ता ने जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें शुक्रवार को सुनवाई हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विकास दुबे कांड
- फोटो : अमर उजाला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू को सिर्फ जय बाजपेई के बयानों के आधार पर मुल्जिम बना दिया गया है। घटना में वह नामजद नहीं था। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त डब्बू ने कारतूस व रुपये पहुंचा कर घटना में सहयोग किया।
विज्ञापन
विकास दुबे कांड
- फोटो : अमर उजाला
घटना बड़ी व गंभीर अपराध है। कहा कि अपराधियों का सहयोग करने में ही तत्कालीन एसओ विनय तिवारी, व दारोगा केके शर्मा समेत अन्य आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।