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उपभोक्ता फोरम ने पूर्व मंत्री पर किया जुर्माना, मामला 'सड़े आलू' का

Fri, 18 May 2018 07:19 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 18 May 2018 07:19 PM IST
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Consumer Forum fines on former minister
डेमाे पिक
यूपी के फतेहपुर जिले में उपभोक्ता फोरम ने सपा नेता एवं पूर्व मंत्री अयोध्या पाल पर जुर्माना किया है। किसान के परिवाद की सुनवाई करते हुए फोरम ने यह फैसला सुनाया है। मामला उपभोक्ता फोरम में तीन साल से विचाराधीन था। आरोप है कि पूरे मुकदमे के दौरान फोरम से जारी नोटिसों के बावजूद वह एक बार भी फोरम में हाजिर नहीं हुए। लिहाजा फोरम को पूर्व मंत्री के खिलाफ एकपक्षीय फैसला करना पड़ा।  


 

Consumer Forum fines on former minister
डेमाे पिक

असोथर थानाक्षेत्र के कुसुंभी गांव के किसान शौकत अली ने इंडस्ट्रियल एरिया मलवां बरौरा मोड़ पर रामरजी कोल्ड स्टोर में सात अप्रैल 2015 को 52-52 किलो वजन की 49 बोरी आलू रखवाई थीं। दर 1300 रुपये प्रति क्विंटल तय हुई थी। लगभग 2600 क्विंटल आलू कोल्ड स्टोर में रखवाने के बाद छह अगस्त को शौकत अली ने कोल्ड स्टोर से एक बोरी आलू निकाला।

उनका कहना है कि -
 


 

 

Consumer Forum fines on former minister
डेमाे पिक

उनका कहना है कि पूरा आलू सड़ा हुआ निकला। इसके बाद उन्होंने अगली बोरी 20 सितंबर को निकाली और इस बार भी आलू सड़ा निकला। इस पर शौकत ने कोल्ड स्टोर के मालिक पूर्व मंत्री अयोध्या पाल से आलू का जमा करने का शुल्क और आलू का मुआवजा मांगा तो वह मुकर गए। शौकत अली ने उपभोक्ता फोरम में चार दिसंबर को कोल्ड स्टोर मालिक व प्रबंधक अयोध्या पाल के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर दिया।

 

फोरम ने अयोध्या पाल को अपना पक्ष रखने के लिए कई नोटिसें भेजीं लेकिन-

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Consumer Forum fines on former minister
डेमाे पिक

फोरम ने अयोध्या पाल को अपना पक्ष रखने के लिए कई नोटिसें भेजीं लेकिन वह एक भी बार फोरम में हाजिर नहीं हुए। लिहाजा फोरम के अध्यक्ष राजाराम स्वरूप और सदस्य शैलेंद्र नाथ ने अयोध्या पाल के विरुद्ध एकपक्षीय फैसला कर दिया। फोरम ने अयोध्या पाल को 1300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू की कीमत 33,774 रुपये और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किसान शौकत को देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बतौर परिवाद शुल्क चार हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा।  

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