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दुल्हन ने कहा- मर जाउंगी पर ऐसे घर नहीं जाउंगी

Sun, 13 May 2018 08:49 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Sun, 13 May 2018 08:49 AM IST
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Bride refused to marry in banda
डेमाे पिक
घटना यूपी के बांदा जिले में अतर्रा थाना क्षेत्र के राजनगर मोहल्ले की है। जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हे और उसके परिजनों ने हंगामा कर शादी की रस्में रोक दीं। टोकने पर दुल्हन के पिता और रिश्तेदारों की डंडों से धुनाई कर दी।





 
Bride refused to marry in banda
डेमाे पिक
महोतरा गांव के मजरा तेलियन पुरवा निवासी रामखेलावन कोटार्य के पुत्र वीरेंद्र की बारात शुक्रवार (11 मई) की रात राजनगर के प्रहलाद पुरवा निवासी कामता कोटार्य के यहां पहुंची। कामता की बड़ी बेटी कुसुमकली के साथ वीरेंद्र की शादी तय थी। द्वारचार के समय वर पक्ष ने एक लाख रुपये की मांग की। दहेज देने पर असमर्थता जताते हुए दुल्हन के पिता ने वर पक्ष से रस्में पूरी करने का निवेदन किया।


 
Bride refused to marry in banda
डेमाे पिक
इस पर दूल्हे एवं उसके परिजनों ने सजावट में लगी बांस-बल्लियां उखाड़ दीं और डंडों से दुल्हन के पिता कामता (50), दादा रामशरण (60), गोखिया गांव निवासी चाचा सूरजपाल (36) और बाबूपुर (करतल) गांव निवासी चचेरे भाई रामहित (32) व लल्लू (26) पुत्रगण गया प्रसाद को घायल कर दिया। बीच-बचाव के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मेहमानों को भी चोटें आईं हैं। घटना के बाद दूल्हा वीरेंद्र, उसका पिता रामखिलावन समेत मारपीट में शामिल अन्य परिजन भाग गए। 


 
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डेमाे पिक
सूचना पर पहुंची यूपी-100 पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डाक्टरों ने दूल्हन के दादा रामशरण व चाचा सूरजपाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चुटहिल आधा दर्जन मेहमानों को मरहम-पट्टी के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। इस बीच दोनों पक्षों के बुुजुर्गों ने सुलह-समझौते का प्रयास किया, लेकिन घटना से नाराज दुल्हन कुसुमकली ने शादी से इनकार कर दिया।

उसका कहना था कि मर जाएगी, लेकिन दहेज लोभियों के घर दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। पिता कामता ने थाने में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने को तहरीर दी है। साथ ही सारा समान वापस दिलाने की भी मांग की है। अतर्रा थानाध्यक्ष दुर्गविजय सिंह ने बताया कि दूल्हा वीरेंद्र, पिता रामखिलावन, भाई राजेंद्र व बहनोई के खिलाफ धारा 452, 323, 324, 504, 506 आईपीसी व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हो गई। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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