इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक प्रतिष्ठित संस्था है और यह न्यायालय है, ''कोई भी न्यायालय'' नहीं। पुलिस अधीक्षक को अपने हलफनामा में शब्दों के चयन के बारे में सावधान रहना होगा। कोर्ट ने एसपी को तीन दिन के भीतर नया और उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने गजेंद्र उर्फ धर्मात्मा की याचिका पर दिया।
UP : हाईकोर्ट ने बलिया के एसपी को लगाई फटकार, कहा- यह हाईकोर्ट है ''कोई भी कोर्ट'' नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 09 May 2025 06:38 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजे गए जवाब में शब्दों का गलत चयन करने पर हाईकोर्ट ने बलिया के पुलिस अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई है। कहा कि यह हाईकोर्ट है, कोई भी न्यायालय नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तहसीलदार राज्य के एक अधिकारी हैं वह एसपी के अधीन नहीं हैं।
विज्ञापन