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Sat, 18 Nov 2017 04:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 18 Nov 2017 04:05 PM IST
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Shimla floor area ratio for home and building construction

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से शिमला और प्लानिंग एरिया में भवनों का आकार घटेगा।  पहले की अपेक्षा मंजिल तो कम होगी ही, साथ में भवनों का फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) भी घटेगा। प्रदेश सरकार ने प्लानिंग एरिया के कोर और नॉन कोर एरिया में मंजिल नहीं, बल्कि ऊंचाई के हिसाब से भवन के नियम तय किए हैं।

Shimla floor area ratio for home and building construction

अब एनजीटी के फैसले के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग नए नियम तैयार करेगा। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के कोर एरिया में साढ़े अठारह मीटर ऊंचा भवन यानी 4 मंजिल तक भवन बनाने की अनुमति है। इसी तरह, नॉन कोर एरिया में 21 मीटर तक ऊंचाई यानी पांच मंजिल तक भवन बनाने का प्रावधान है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले से दो मंजिल तक भवन का निर्माण होने से भवन की ऊंचाई अधिकतम 8 से 10 मीटर तक ही होगी।

Shimla floor area ratio for home and building construction

ऐसे निकाला जाता है भवन का एफएआर- कोर और नॉन कोर एरिया में प्लाट एरिया को 1.75 से गुना कर जो एरिया निकलता है, उसे भवन की कुल ऊंचाई में विभाजित किया जाता है। इसी हिसाब से प्रति मंजिल में निर्माण करना होता है। लेकिन, अब फ्लोर एरिया को ढाई मंजिल में विभाजित करना पड़ेगा।

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Shimla floor area ratio for home and building construction

दो भागों में बांटा है शहरी क्षेत्र- हिमाचल के शहरी क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें कोर एरिया और नॉन कोर एरिया शामिल हैं। दोनों में ग्रीन और हेरिटेज एरिया भी शामिल है। वर्तमान में कोर एरिया में एफएआर और साढ़े अठारह मीटर तक भवन की ऊंचाई स्वीकृत है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन की ऊंचाई 21 मीटर निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर साढ़े चार मंजिल तक भवन का निर्माण किया जा सकता है।

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Shimla floor area ratio for home and building construction

नॉन कोर एरिया में 21 मीटर तक ऊंचा बना सकते हैं भवन- नॉन कोर एरिया में 21 मीटर तक ऊंचा भवन का निर्माण किया जाता है। इस एरिया में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन की ऊंचाई भी कोर एरिया के बराबर है।

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