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जेबीटी भर्ती को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Wed, 14 Mar 2018 12:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Wed, 14 Mar 2018 12:43 PM IST
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Himachal Pradesh High Court judgement over JBT recruitment
जेबीटी भर्ती मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए अहम फैसला सुनाया है।
Himachal Pradesh High Court judgement over JBT recruitment

हिमाचल हाईकोर्ट ने टेट मेरिट से जेबीटी भर्ती करने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने टेट मेरिट से चयन के नियम खारिज किए हैं। ऐसे में इसे इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद सरकार ने जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में जो बदलाव किए हैं, उसके तहत सरकार जेबीटी के 700 पद भरने के लिए स्वतंत्र है।

Himachal Pradesh High Court judgement over JBT recruitment

नये नियमों के तहत जेबीटी के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती यानी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और 50 फीसदी पद बैच वाइज तरीके से भरे जाने का प्रावधान बनाया गया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने जेबीटी से जुड़ी याचिकाएं 17 अप्रैल को सुने जाने के आदेश पारित किए। कोर्ट से पारित इन आदेशों से पुरानी प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को कोई भी राहत नहीं मिली है।

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Himachal Pradesh High Court judgement over JBT recruitment

प्रदेश सरकार ने साल 2012 में जेबीटी के पदों को भरने के लिए टेट की मेरिट को आधार बनाया था। कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रावधान को यह कह कर चुनौती दी थी कि टेट केवल अध्यापक होने की आधारभूत योग्यता को दर्शाता है न कि यह नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट को। इस दौरान सरकार ने टेट की मेरिट के आधार पर हो रही भर्ती प्रक्रिया को जारी तो रखा, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके।

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Himachal Pradesh High Court judgement over JBT recruitment

ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त, 2017 को इस नियम को खारिज कर दिया और 700 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का मामला लटक गया। सरकार ने ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर कर 11 जनवरी 2018 को टेट की मेरिट पर आधारित पुरानी भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत ले ली। अभ्यर्थी राकेश कुमार ने ट्रिब्यूनल के इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी और 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने जेबीटी के स्वीकृत 700 पदों को टेट की मेरिट से भरने पर रोक लगा दी।

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